10000रुपए से अधिक के नगद भुगतान की नहीं है अनुमति – उपायुक्त

अब्दुल बासित मलक

हरियाणा यमुनानगर:-  उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकुल कुमार जी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सभी प्रकार के खर्च के लिए प्रत्याशियों को अलग बैंक खाते खुलवाने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इस बैंक खाते से ही चुनाव खर्च का भुगतान किया जा सकता है। अन्य किसी खाते से किया गया भुगतान को चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा तय की गई है केवल ₹10000 खर्च का ही भुगतान किया जा सकता है उन्होंने बताया कि चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए अलग-अलग टीमों को गठित किया गया है इन टीमों द्वारा प्रतिदिन खर्च के नोडल अधिकारी व उपआबकारी एवं करागारी (बिक्री कर)को रोज रिपोर्ट दी जा रही है
नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्याशियों के चुनावी खर्च के शैडो रजिस्टर तैयार किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि इन दोनों प्रकार के रजिस्टरों की समीक्षा चुनाव खर्च पर्यवेक्षक द्वारा 10 14 और 18 तारीख को की जाएगी उन्होंने बताया कि 10 अक्टूबर को सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक पंचायत भवन यमुनानगर में प्रत्याशियों के खर्च का निरीक्षण किया जाएगा और अनुपस्थित रहने वाले प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया जाएगा उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों के स्थान पर उनके अधिकृत खर्च एजेंट भी निरीक्षण करवा सकते हैं उपायुक्त ने कहा कि प्रत्याशी अपना चुनावी एजेंट समय से नियुक्त करें और मतगणना के लिए भी अपने एजेंटों की सूची समय रहते रिटर्निंग अधिकारी को दें ताकि उचित जांच के बाद उनके पहचान पत्र बनाए जा सके उन्होंने कहा कि चुनाव के दिन एक प्रत्याशी 3 चुनावी एजेंटों को अधिकृत कर सकता है लेकिन मतदान केंद्र के अंदर एक समय में एक ही एजेंट रह सकता है उन्होंने कहा कि मतदान के दिन शाम 3:00 बजे के बाद एजेंट को परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशियों को उम्मीदवार हेड बुक दी गई है जिसमें चुनाव लड़ने से संबंधित सभी हिदायतों का विस्तृत उल्लेख किया गया है प्रत्याशी इस हेड बुक के मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों का निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक संपन्न करवाने में जिला प्रशासन का सहयोग करें

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