आईएनएक्स मीडिया केस – पी चितंबरम को देश न छोड़ने की शर्त पर मिली सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत

आफताब फारुकी

नई दिल्ली:  बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया है। साथ ही अदालत ने शर्तो के तहत एक शर्त रखा है कि वह देश छोड़ कर नही जा सकते है। साथ ही उन्हें एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। हालांकि कोर्ट ने कहा कि यदि किसी और मामले में पी चिदंबरम की जरूरत नहीं तो ही रिहा किया जाएगा।

बताते चले कि सीबीआई ने बीते शुक्रवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने चार्जशीट में पी चिदंबरम करीब 10 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया। सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में कहा कि पी चिदंबरम ने 2008 में यह पैसे लिए थे। सीबीआई के अनुसार पी चिदंबरम ने रिश्वत के तौर पर कुल 9।96 लाख रुपये लिए थे।

सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम और कंपनियों समेत कुल 15 लोगों व निकायों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि भ्रष्टाचार के इस मामले की जांच जारी है। उसने बताया कि सिंगापुर एवं मॉरीशस को भेजे गए आग्रह पत्र (लैटर्स रोगेटरी) पर जवाब का इंतजार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी।

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