गीतिका सुसाइड केस: गोपाल कांडा को झटका, दिल्ली की कोर्ट में पेश होने का आदेश
अब्दुल बासित मलक
नई दिल्ली. एयर होस्टेस को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा के नव निर्वाचित विधायक गोपाल कांडा को 27 और 28 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है. बता दें कि गीतिका शर्मा सुसाइड केस दिल्ली की एक अदालत में 7 सालों से चल रहा है और अभी तक अदालत में अभियोजन पक्ष के सबूतों को दर्ज नहीं किया गया है. हरियाणा के विवादों में रहे नव निर्वाचित विधायक कांडा ने हरियाणा विधानसभा में बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने की बात कही है.
अभियोजन पक्ष के सबूतों की रिकॉर्डिंग 27 नवंबर से होगी शुरू
अदालत ने चार और 11 अक्टूबर को उन्हें निजी पेशी से छूट दी थी. कांडा ने कहा था कि वह सिरसा विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रचार अभियान में व्यस्त हैं. उन्होंने हरियाणा लोकहित पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर वहां से चुनाव लड़ा. अदालत ने मामले में अभियोजन पक्ष के सबूतों को दर्ज करने के लिए 27 तथा 28 नवंबर की तारीख तय की.
क्या है एयर होस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड केस
गौरतलब है कि कांडा की एमएलडीआर एयरलाइंस में काम करने वाली एयर होस्टेस गीतिका शर्मा उत्तर पश्चिम दिल्ली में अशोक विहार स्थित अपने आवास में पांच अगस्त 2012 को मृत पायी गई थी. अपने सुसाइड नोट में उसने कहा था कि वह कांडा तथा उसकी कर्मचारी अरुण चड्ढा की ‘प्रताड़ना’ के कारण अपनी जान दे रही है.
विशेष लोक अभियोजक के पेश नहीं होने की वजह से हो रही है देरी इस मामले में सुनवाई में देरी हुई क्योंकि विशेष लोक अभियोजक राजीव मोहन मामले में पेश नहीं हुए. अदालत ने कहा कि उसे अभियोजन निदेशक से आदेश की एक प्रति मिली है जिसमें बताया गया है कि वकील मनीष रावत को मामले में अभियोजक नियुक्त किया गया है. रावत को विशेष लोक अभियोजक राजीव मोहन के स्थान पर नियुक्त किया गया है.
यह बदलाव तब किया गया है जब अदालत ने मामले में मोहन के पेश न होने पर कड़ी आपत्ति जताई. मोहन 23 सितंबर से इस मामले में पेश नहीं हुए. अदालत ने कहा था कि यह बहुत अजीब स्थिति है जिसमें राज्य इस मामले के अभियोजन में अधिक रुचि नहीं दिखा रहा है.