कोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद डीजे के कानफोड़ू आवाज पर प्रतिबंध नहीं
प्रदीप दुबे विक्की
ज्ञानपुर, भदोही। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जहां करीब है। वहीं देर रात तक विभिन्न इलाकों में हो रहे शादी-विवाहोत्सव में देर रात तक डीजे बजने से विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । जबकि हाईकोर्ट एवं सीएमके फरमान के बावजूद विभिन्न इलाकों में शादी विवाह के आयोजनों में तेज आवाज से फूहड़ गाने वाले डीजे बजाये जा रहे हैं। देर रात तक ज्ञांनपुर नगर में डीजे ने लोगों की रात की नींद का चैन छीन लिया है।
बता दें कि सबसे अधिक ज्ञानपुर नगर के महाराजा चेतसिंह चिकित्सालय व भदोही के बलवंत सिंह चिकित्सालय में भर्ती मरीजों मानसिक दिक्कतें को हो रही हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे छात्रों की पढ़ाई में भी व्यवधान हो रहा है । नगर में खुलेआम हो रहे कानून के इस अनदेखी से पुलिस व सामान प्रशासन दोनों विभाग के अधिकारियों ने आंखें मूंद लिया है। लोगों की समझ में नहीं आ रहा है शादी विवाह के आयोजनों में रात में बारात के जुलूस के दौरान सड़कों पर डीजे की धुन पर घंटों बाराती डांस करते नजर आ रहे हैं।
वही हाई डेसीबल में डीजे के साउंड से लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है । बताया जाता है कि पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता व लोगों में जागरूकता की कमी के चलते देर रात तक शादियों में डीजे बज रहे हैं जिसके चलते लोगों की नींद डिस्टर्ब हो रही है । लेकिन लगता है कि पुलिस विभाग की मिलीभगत के चलते डीजे वालों के हौसले बुलंद हैं ।
बताते चलें कि हाई- कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार डीजे बजाने की अनुमति देने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कहीं भी ध्वनि प्रदूषण हुआ तो संबंधित पुलिस थाना इंचार्ज इसके लिए जवाबदेह होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून का उल्लंघन नागरिकों के मूल अधिकारों का भी उल्लंघन है। कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जनपदों में टीम बनाकर ध्वनि प्रदूषण की निगरानी करने के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कहा है कि कानून का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों पर 5 साल की कैद सहित एक लाख का जुर्माना हो सकता है।