डीजे प्रतिबन्ध – हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुवे सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नियमों का पालन कर लाइसेंस मांगने वालों को इजाज़त मिले

तारिक खान

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट पहुंचे डीजे वालों ने रोज़गार के मौलिक अधिकार का हवाला दिया। SC ने कहा- नियमों का पालन कर लाइसेंस मांगने वालों को इजाज़त मिले। 16 दिसंबर को फिर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्‍तर प्रदेश के डीजे ऑपरेटर्स को बड़ी राहत दी है। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्टने शादियों और पार्टियों में डीजे के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी है। आगामी शादी के सीजन से पहले कोर्ट ने अधिकारियों को कहा है कि वे कानून के अनुसार, डीजे बजाने की अनुमति दें।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीते 20 अगस्त को डीजे की आवाज को अप्रिय और नुकसानदायक बताते हुए इसपर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। डीजे ऑपरेटर्स की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील दुष्यंत पराशर ने जस्टिस यू यू ललित और विनीत सरन की बेंच को बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के चलते उत्तर प्रदेश में डीजे संचालक और कर्मचारी बेरोजगार हो रहे हैं।

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