पांच साल चले मुक़दमे में दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास और साथ में हुआ जुर्माना
रिजवान अंसारी
कानपुर। औरैया जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) रामनेत ने लड़की से दुष्कर्म के दोषी एक युवक को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह के अनुसार चार जून 2014 की शाम चार बजे थाना बिधूना क्षेत्र में पीड़िता एक खेत में मेड़ की घास काट रही थी।
दस मिनट के बाद उसके गांव का राजीव मिश्रा पुत्र श्याम बाबू मिश्रा वहां आ गया। पीड़िता को बुलाने लगा जब उसने जाने का विरोध किया, तो राजीव पीड़िता को खेत में खींच ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता के चिल्लाने पर कई लोग मौके पर पहुंचे, तभी राजीव मिश्रा भाग गया।
इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने बिधूना थाने में धारा 376 में पंजीकृत कराई। कोर्ट में 164 में बयान दर्ज कराए। यह मुकदमा एडीजे (फास्ट ट्रैक प्रथम) रामनेत की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह ने सामाजिक मान-मर्यादा व पीड़िता के मानसिक क्लेश पहुंचाने वाली इस घृणित घटना पर कठोर दंड की मांग की। वहीं बचाव पक्ष ने अभियुक्त के अविवाहित व विकलांग होने पर रहम की मांग की।
दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे रामनेत ने दुष्कर्मी राजीव मिश्रा को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने अर्थदंड में से 40 हजार रुपया वादी पिता या पीड़िता को प्रदान करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा। सजा पाए दोष सिद्ध अपराधी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।