उन्नाव बलात्कार कांड – पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेगर को अदालत ने बलात्कार और पाक्सो में दिया दोषी करार, कल होगी सजा पर बहस

आदिल अहमद

लखनऊ: उन्नाव रेप मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को दोषी करार दिया है। वहीं, शशि सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया। सेंगर पर अपहरण और हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं। केस की सुनवाई खत्म होने के बाद जिला जज धर्मेश शर्मा ने कहा था कि वह 16 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस केस को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था। ट्रांसफर होने के बाद 5 अगस्त से रोजाना इस मामले की सुनवाई हो रही थी। 17 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर बहस होगी।

कुलदीप सिंह सेंगर को रेप (376) और पॉक्सो एक्ट में दोषी ठहराया है। अभी 3 और मामलों में दिल्ली की विशेष सीबीआई कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता वारदात के वक्त नाबालिग थी। उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। पीड़िता डरी हुई थी और उसके परिवार को जान का खतरा था। वो पावरफुल पर्सन से लड़ रही थी। पीड़ित के परिवार पर फर्जी केस लगाए गए। सीबीआई ने गैंगरेप केस में चार्जशीट पेश करने में 1 साल लगा दिया। सीबीआई पर भी जज ने सवाल खड़े किए। सीबीआई ने पीड़िता को बयान दर्ज करने के लिए कई बार बुलाया, जबकि सीबीआई को पीड़िता के पास जाना चाहिए था।

बलात्कार मामले में बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों और बचाव पक्ष के नौ गवाहों से जिरह हुई। बलात्कार पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए यहां स्थित एम्स अस्पताल में एक विशेष अदालत भी बनाई गई। पीड़िता को लखनऊ के एक अस्पताल से हवाई एंबुलेन्स के जरिये दिल्ली ला कर यहां भर्ती कराया गया था। उच्चतम न्यायालय के आदेशों पर युवती और उसके परिवार को सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई है।

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