फुट फुट कर अदालत में रो पड़े विधायक जी, जब अदालत ने सुनाया भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेगर को उम्र कैद की सजा

रोहित कुमार / मोहम्मद सलीम

नई दिल्ली: उन्नाव रेप मामले में दोषी पाए गए बीजेपी से निष्कासित किए जा चुके विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सेंगर पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनते ही सेंगर कोर्ट में फूट-फूटकर रोने लगा।

सजा पर कोर्ट में बहस के दौरान कुलदीप सेंगर की ओर से वकील ने कहा कि उनकी (विधायक) दो बेटी हैं और पत्नी है, उनपर परिवार की जिम्मेदारी है। कुलदीप सिंह सेंगर ने वकील ने अदालत से कहा कि वह सभी उन पर निर्भर हैं। सेंगर के वकील ने कहा उनके ऊपर लोन भी है। बेटी की पढ़ाई के लिए लोन लिया था। वहीं पीड़िता के परिवार ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने पर संतोष जाहिर किया है। पीड़िता की तरफ से कहा गया कि कुलदीप विधायक है और उन्होंने इस मामले में अपने पद का दुरुपयोग किया। पीड़िता के वकील ने कहा कि कुलदीप सिंह को अधिकतम सजा देनी चाहिए। इस मामले में बिना किसी राहत के उम्रकैद की सजा देनी चाहिए।

तीस हजारी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर को जुर्माने की 25 लाख रुपए की रकम एक महीने के भीतर जमा करनी होगी। इनमें से 10 लाख रुपए का मुआवजा पीड़िता को दिया जाएगा। अगर सेंगर यह राशि जमा नहीं करता है तो उसकी संपत्ति जब्त कर जुर्माना वसूला जाएगा। पीड़िता और उसका परिवार एक साल तक दिल्ली महिला आयोग द्वारा दिलाए गए किराए के घर में रह सकेंगे। यूपी सरकार मकान मालिक को 15 हजार रुपए हर महीने बतौर किराया देगी। सीबीआई पीड़िता और उसके घरवालों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करेगी और हर तीन महीने में उनके जीवन पर खतरे का आंकलन करेगी।

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