राजस्व परिषद इलाहाबाद द्वारा वक्फ भूमि को खुर्द बर्द किये जाने के सम्बन्ध में लगाई गई रोक
गौरव जैन
रामपुर। ग्राम बेनजीरपुरा उर्फ घाटमपुर तहसील सदर जिला रामपुर की भूमि गाटा स0 441/1, 441/2 558/1 वक्फ भूमि थी। जिसके सम्बन्ध में जिला उपनिबन्धक के कार्यालय में पंजीकृत वक्फनामा उपलब्ध है। उक्त भूमि वक्फ अलल औलाद के रूप में थी। उक्त भूमि के सम्बन्ध में हकीम इल्यास के वारिसानों के मध्य काफी विवाद था। उक्त वक्फनामें के आधार पर उक्त भूमि सुन्नी सैन्ट्रल वक्फ वोर्ड के आदेश दिनॉकी 17.07.1991 से दर्ज कागजात है। उक्त वक्फनामे का इन्द्राज सुन्नी सैन्ट्रल वक्फ वोर्ड में वक्फ स0 16 ए के रूप में दर्ज कागजात है।
भूमि की तौलियत के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य माननीय उच्च न्यायालय तक विवाद चला जिसमें भूमि को वक्फ भूमि माना व प्रदर्शित किया गया। उक्त तथ्य उपजिलाधिकारी सदर, जिला रामपुर के न्यायालय में चले वाद स0 84/2005-2006 सैययद तौसीफ महमूद प्रति तौजी उल हक अर्न्तगत धारा 229 बी उ0प्र0जमीदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम के वाद पत्र से स्पष्ट है। उक्त वाद को सैययद तौसीफ महमूद द्वारा यह कहते हुये वापस ले लिया गया कि उक्त भूमि वक्फ सम्पत्ति के रूप में सुन्नी सैन्ट्रल वक्फ वोर्ड के कार्यालय में दर्ज हो चुकी है इस कारण वाद चलाने की आवश्यकता नही रही है इस कारण वाद वापस कर दिया जाये।
कालान्तर में पक्षकारों के मध्य आपस में समझौता हो गया और भूमि की आपस में बंदर वांट करने के लिये वाद स0 टी201813590104405 सैफुल हक प्रति सैययद तौसीफ महमूद अर्न्तगत धारा 31/32 उ0प्र0 राजस्व सिंहता योजित किया गया तथा मूल पत्रावली तलब कर मामले को गुण दोष के आधार पर निस्तारित किये जाने की याचना की गयी।
क्योंकि पक्षकार आपस में साजिश में शामिल हो चुके थे इस कारण पूर्व में मुतावल्ली नियुक्त किये गये सैययद तौसीफ महमूद ने अपने पूर्व की स्वीकारोक्ति के विपरीत भूमि को आधा-आधा दर्ज किये जाने की प्रार्थना की गयी। जिसमें राजस्व कर्मचारी एंव अधिकारीगण ने निजी स्वार्थवश वक्फनामें को नजर अंन्दाज करते हुये भूमि को व्यक्तिगत नामों में दर्ज किये जाने का इन्द्राज कर दिया।
यह महत्वपूर्ण है कि उक्त पत्रावली पर तत्कालीन उप-जिलाधिकारी सदर द्वारा वक्फ वोर्ड को पत्र दिनॉकी 20.02.2019 प्रेषित किया किन्तु मात्र 13 दिन के उपरान्त उक्त पत्र के जवाब का इन्तजार ना करते हुये प्रश्नगत आदेश दिनॉकी 2.03.2019 पारित कर दिया।
उक्त आदेश के विरूद्व एक निगरानी स0 सी201913000001002 सै0 आफताब अली प्रति सैफुउल हक आदि आयुक्त महोदय मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद के न्यायालय में योजित की गयी जिसमें आयुक्त महोदय द्वारा उक्त भूमि को वक्फ भूमि मानते हुये जिलाधिकारी रामपुर को भूमि पर कब्जा लेने हेतु निर्देशित किया किया, उक्त आदेश का अमल-दरामद राजस्व अभिलेखों में तहसीलदार सदर द्वारा कराया जा चुका है। उक्त निगरानी में गाटा स0 441/1 तथा 558/1 ही विवादित थे।
उपजिलाधिकारी सदर द्वारा पारित किये आदेश के विरू( राजस्व वोर्ड लखनऊ में दायर याचिका स0 ए.एल.2020135900133 नसीन जहॉ प्रति सैफउल हक में राजस्व परिषद द्वारा सम्पत्ति की सुरक्षा एंव न्यायहित में स्थगन आदेश पारित कर मौके पर यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेशित किया गया है। नसीम बी की ओर से आयुक्त महोदय मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद में उपजिलाधिकारी सदर के विरू( आयुक्त महोदय द्वारा निगरानी स0 सी201913000001002 सै0 आफताब अली प्रति सैफुउल हक आदि में पारित आदेश दिनॉकी 1़9.08.2020 के विरू( आदेश दिनॉकी 19.11.2019पारित करने के कारण अवमानना याचिका भी योजित की गयी है।