दिल्ली हिंसा और भाजपा नेताओं की हेट स्पीच पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुवे ऍफ़आईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले जज जस्टिस एस मुरलीधर का हुआ ट्रांसफर

आफताब फारुकी

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस एस मुरलीधर ने कल बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाईं थी और भाजपा नेताओं जिन्होंने हेट स्पीच दिया था पर ऍफ़आईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था का स्थानांतरण पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में कर दिया गया है। कल देर रात जारी हुवे नोटिफिकेशन से इसकी जानकारी मिली।वैसे इस तबादले की अनुशंसा 12 फरवरी को किया गया था। लेकिन नोटिफिकेशन दो हफ्ते बाद जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन की टाइमिंग को लेकर सवालों से सरकार घिर गई है।

सरकारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि संविधान के आर्टिकल 222 के तहत,सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अनुशंसा पर राष्ट्रपति जस्टिस मुरलीधर का दिल्ली हाईकोर्ट के जज से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज के तौर पर तबादला करते हैं। जस्टिस मुरलीधर अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जज का कार्यभार संभालेंगे।  बताते चले कि दिल्ली हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन ने पिछले हफ्ते पहले हुवे इस तबादले की निंदा की थी और सुप्रीम कोर्ट से फैसला वापस लेने की अपील भी की थी। बताते चले कि दिल्ली हिंसा को लेकर बुधवार को जस्टिस मुरलीधर ने कहा था कि हम देश में दोबारा 1984 जैसी घटना होने नहीं दे सकते।
जस्टिस मुरलीधर ने केंद्र और दिल्ली सरकार को मिलकर हिंसा की घटनाओं से निपटने के लिए कहा था। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, अभय वर्मा और प्रवेश वर्मा के बयानों की वीडियो दिखाई गई थी। अदालत हिंसा भड़काने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर सुनवाई कर रही थी।

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