अधिवक्ता हत्याकांड: आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
अंजनी राय
बलिया। फेफना थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी अधिवक्ता सुतीक्षण सिंह उर्फ भोला सिंह की जमीनी विवाद में हुई हत्या में आरोपी नंदन सिंह पुत्र प्रभुनाथ सिंह एवं देवेन्द्र सिंह पुत्र बृजेश सिंह निवासी फेफना की जमानत अर्जी न्यायालय सत्र न्यायाधीश मु. असलम ने खारिज कर दी।
फेफना स्थित जमीन को लेकर नौ जुलाई को मृतक अधिवक्ता एवं उनके परिजनों से गांव निवासी प्रभुनाथ सिंह, बृजेश सिंह, नंदन सिंह, देवेन्द्र सिंह एवं बिट्टू सिंह के बीच जमकर मारपीट हुई। इसमें दोनो पक्षों से फेफना थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गई। घायल अधिवक्ता सुतीक्षण सिंह उर्फ भोला सिंह की इलाज के दौरान जिला चिकित्सालय में 10 जुलाई की भोर में मौत हो गई। इसकी सूचना पर थानाध्यक्ष अनिल तिवारी ने आरोपी नंदन सिंह एवं देवेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीन आरोपी अभी भी फरार चल रहे है। जिला सत्र न्यायालय बलिया में वादी पक्ष के वकील जिला शासकीय अधिवक्ता श्यामनारायण यादव, रंगबली सिंह, निर्भय नारायण सिंह, कौशल कुमार सिंह, हरिवंश सिंह, शैलेन्द्र सिंह तथा प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता के बीच घंटों बहस के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया।