उत्तर प्रदेश में गोहत्या कानून के दुरुप्रयोग को लेकर हाई कोर्ट ने जताई चिंता

तारिक़ खान

प्रयागराज:  उत्तर प्रदेश में गौ हत्या कानून के लगातार दुरुपयोग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। इसके साथ ही कोर्ट ने गौ हत्या और गौ मांस की ब्रिकी के आरोपी की जमानत को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने आरोपी रहमू उर्फ रहमुद्दीन को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। जस्टिस सिद्धार्थ की एकल पीठ ने यह आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा जब भी कोई मांस पकड़ा जाता है, इसे गौ मांस के रूप में दिखाया जाता है। कई बार इसकी जांच भी फॉरेंसिक लैब में नहीं कराई जाती है। आरोपी के खिलाफ शामली के भवन थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। लेकिन आरोपी मौके से गिरफ्तार नहीं हुआ था। आरोपी 5 अगस्त 2020 से जेल में बंद है।

इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य में छोड़े गए मवेशियों और आवारा गायों को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की, कोर्ट ने कहा, “किसी को नहीं पता होता गाय पकड़े जाने के बाद कहां जाती हैं। दूध न देने वाली गायों का परित्याग समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है।”

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