डॉ० कफील खान पर एनएसए हटाये जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुची यूपी सरकार को लगा झटका, अदालत ने खारिज किया याचिका
तारिक़ खान
नई दिल्ली: डॉ कफील खान की रिहाई के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को जोर का झटका देते हुवे याचिका को खारिज कर दिया है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने याचिका को खारिज करते हुवे हाई कोर्ट के फैसले पर अपनी मुहर लगा दिया है। वैसे अदालत ने ये भी साफ़ किया है कि निचली अदालत हाई कोर्ट की टिप्पणी से प्रभावित नही होगी और मामले खुद की मेरिट के आधार पर तय करेगी।
यूपी सरकार ने डॉ कफील खान के खिलाफ NSA के आरोपों को खारिज किए जाने का विरोध किया था। सरकार की याचिका में कहा गया था कि डा। कफील का ऐसे कई अपराध करने का इतिहास था जिनके कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। हालांकि, इलाहाबाद कोर्ट ने उन्हें सितंबर महीने में रिहा कर दिया था। वो साढ़े सात महीने से जेल में बंद थे।