KULDEEP
साहिबाबाद। इन्द्रापुरम थाना अंत्तर्गत आने वाले कौशाम्बी इलाके में बनी कंचनजंगा सोसाईटी में फैले आतंक के खिलाफ शनिवार को इसी सोसाईटी में रहने वाले एक पीड़ित सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता द्वारा मुकदमा कायम कराने का मामला प्रकाश में आया। जिसमें पीड़ित अधिवक्ता ने आरडब्ल्यूए के पूर्व व वर्तमान पदाधिकारियों पर कई संगीन आरोप लगाये। जिसकी जाँच में अब पुलिस जुट गई है।
कौशाम्बी के कंचनजंगा सोसाईटी की फ्लैट संख्या- 1104 में रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के पीड़ित गौरव गोयल अधिवक्ता के अनुसार फरवरी 2016 में उन्होने यह फ्लैट हरपाल सिंह से खरीदा था। जिसमें रिन्युऐशन के कार्य केलिए वह इसी सोयाईटी की फ्लैट संख्या 704 में किराये पर रहने लगे। ऐसे में उनका आरोप है कि जब उनके फ्लैट में रिन्युऐशन का कार्य शुरु हुआ तभी से इस सोसाईटी के पूर्व व वर्तमान पदाधिकारी उन पर 1.5 लाख रुपए देने का दबाव बनाने लगे। जब उन्होने इस का विरोध किया तब आरडब्ल्यूए के लोगो ने उन्हे धमकाते हुए यह जबाव दिया कि जो भी इस सोसाईटी में फ्लैट खरीदता है उसे आरडब्ल्यूए का यह पैसा देना पड़ता है।
पीड़ित अधिवक्ता का आरोप है कि आरडब्ल्यूए की मनमानी के बावजूद भी जब उन्होने यह पैसा नही दिया तो उन्हें व उनके परिवार को आरडब्ल्यूए के लोगो ने ब्लैकमेल व धमकी देना शुरु कर दिया। नतीजतन पैसा न देने पर 24 जुलाई को आरडब्ल्यूए के लोग व कुछ महिलायें उनकी फ्लैट संख्या 1104 में जबरन घुस आये व तोड़फोड़ करने लगे। जब वहाँ पर कार्य कर रहे मजदूरों ने इसकी जानकारी उनकी पत्नी छवि को दी तो वह मय बच्चे समेत फ्लैट में आयी। पीड़ित छवि का आरोप है कि इस दौरान कुछ महिलाओं ने उन्हें व बच्चे को पास ही के फ्लैट में बंधक बना लिया और फ्लैट के दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद कर दी इस दौरान वह खूब चीखोपुकार करती रही लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। उनके मुताबिक कुछ समय बाद जब लोगों ने फ्लैट की कुंडी खोली तब उन्होनें अपने पति को फोन किया।
पीड़ित अधिवक्ता का यह भी आरोप है जब उन्होनें लोकल पुलिस व अधिकारियों को इसकी शिकायत की तो उन्होनें आरोपियो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से इंकार कर दिया। तब जाकर मजबूरन उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। जिला गाजियाबाद न्यायालय के वरिष्ट अधिवक्ता नाहर सिंह के अनुसार पीड़ित अधिवक्ता की शिकायत पर 156 (3) के तहत इस मामले में तुरंत ही कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने र्के िनर्देश जारी कर दिये है।
इंद्रापुरम थाना प्रभारी शैलेंद्र यादव के अनुसार माननीय न्यायालय के आदेशनुसार पीड़ित पक्ष की शिकायत पर आरोपी ईश्वर चन्द अवस्थी, किरन अवस्थी, वैभव अवस्थी, श्रीमती निवेदिता अवस्थी, के के सहगल, ए.डी.मिश्रा, शैलेन्द्र जैन, जगदीश कर्नानी, नरेश कुमार के खिलाफ भारतीय आचार संहिता दण्ड अधिनियम के तहत धारा 147,148,149,384,342,432,448,453,120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच कर आरोपियों की तालाश की जा रही है।