खाते से उड़ाया 8000 ।
आज़मगढ़ : सरायमीर थाना क्षेत्र ग्राम मोहिद्दीनपुर पेन्ड्रा गाँव के निवासी हरिराम यादव पुत्र बासदेव के मोबाइल पर 8298299675 नं से गुरूवार को शाम चार बजे फोन आया। कॉल करने वाले ने कहा कि वह यूनियन बैंक शाखा सरायमीर पवई लाडपुर से बोल रहा है।
उसने आधार कार्ड नम्बर माँगा और कहा कि नं से खाता से जोड़ना है। इसके बाद एटीएम का चार अंक का पिन कोड नम्बर पूछा। पीड़ित ने सब बता दिया। उसके उपरान्त 40 मिनट मे ही पहले 1000 रु निकला, फिर 6000 रु और फिर 1000रु कुल 8000 रु खाते से निकाल लिया गया। मोबाइल पर मैसेज आने के तुरन्त बाद पीड़ित ने इसकी सूचना शाखा प्रबंधक को दी। उसके बाद सूचना थानाध्यक्ष सरायमीर को दिया गया। पीड़ित मजदूरी कर परिवार का खर्च चलाते है।
बकायादारो से 2 लाख , 84 हजार की हूई वसूली।
आज़मगढ़ : वित्तीय वर्ष की समाप्ति के रह गए गिने चुने माह को देखते हुए विद्युत् विभाग ने वसूली चेकिंग की राह अब पकड़ ली है। एमडी पूर्वांचल के निर्देश मिलते ही विभाग ने गति पकड़ ली है। शुक्रवार की भीषण ठण्ड में विभाग की एक टीम एटलस पोखरा स्थित माली गली में चकिंग करती मिली। पहले से ही ठण्ड से काँप रहे लोगों के बदन टीम के क्षेत्र में धमक से कंपकंपा उठे। एसडीओ टाउन अरुण कुमार यादव के नेतृत्व में की गयी छापेमारी में बड़े बकायेदारों से जहां 2 लाख 84 हज़ार रूपये का बकाया वसूला गया वहीं 4 लाख 72 हज़ार रूपये के रेवेन्यू की लाइन काटी गयी। विद्युत् उपभोक्ताओं के कनेक्शन, अधिभार, विद्युत् बिल, रीडिंग चेक की गयी।
गोली मारकर हत्या के मामले में 3 को आजीवन कारावास ।
आज़मगढ़ : शुक्रवार को हत्या के एक मुकदमे मे तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी। जिला जज राजेन्द्र कुमार की अदालत ने फैसला दिया। मुख्य आरोपी को 30000 व अन्य दो आरोपियों को 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जमीनी विवाद में रानी की सराय थाना केे तमौली निवासी अजय की 18 अक्टूबर 2013 की रात 11 बजे मूसेपुर मे गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी। आरोपीगण सीताराम, बाबूराम व संजय को सजा सुनाई गई है।
नए तहसीलदार की घर से 8 लाख का माल हुआ पार।
आजमगढ़ : कड़ाके की ठण्ड के बीच रात में आम आदमी रजाई में दुबक कर चैन की नींद सोता है और इसी का फ़ायदा चोर उठा ले रहे हैं। बंद घर व दूकान उनके ख़ास निशाने पर हैं। शहर के बीच खत्री टोला मोहल्ले में गुरुवार की मध्य रात्रि को चोर ताला तोड़कर मुख्य द्वार से नायब
तहसीलदार विनोद कुमार श्रीवास्तव के बंद घर में घुस गए। इसके बाद दो मंजिला मकान के छह कमरों का ताला तोड़ आराम से खंगाल डाला। पड़ोस में खानों कान खबर तक नहीं हुई। चोर केवल उन्ही कमरों को खोले जहां माल मिलने की संभावना थी इससे लग रहा था कि सटीक मुखबिरी हुई है। चोर करीब 50 हज़ार नकदी समेत करीब 8 लाख की सम्पति पर हाथ साफ़ कर दिए। विनोद श्रीवास्तव के छोटे पुत्र सौरभ दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, परिवार 24 दिसंबर को ही दिल्ली गया था। सौरभ की 24 नवम्बर को शादी हुई थी जिसके चलते कई कीमती सामान भी यही था। पड़ोसियों से जानकारी मिलने पर विनोद की बहन अलका जौनपुर से यहाँ पहुँचीं तो हालत देश सन्न रह गयीं। सूचना पर पहुँची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी थी। वहीं अतरौलिया थाना क्षेत्र के कनैला बाज़ार में भी चोरों ने सराफा, मोबाइल व खाद की दुकान का ताला तोड़ कर हज़ारों का माल ले उड़े।
फिर लगा बैनर पोस्टर,तो होगा मुकदमा – डीएम
आज़मगढ़ : जिलाधिकारी सुहास एलवाई की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 को निष्पक्ष, भयमुक्त तथा शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के लिए समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। उन्होने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। पूरे जनपद में सार्वजनिक स्थानों, विद्युत के खम्भों पर लगे बैनर, पोस्टर, पम्पलेट, होर्डिगं आदि को युद्ध स्तर पर 24 घन्टे के अन्दर हटाना सुनिश्चित करेें। इसके बाद दुबारा जो भी पोस्टर, बैनर, होर्डिंग आदि लगाते है तो उनके उपर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें। उन्होने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं आईपीसी के अन्तर्गत तत्काल कार्यवाही करें। कार्यवाही करने में किसी भी प्रकार का पक्षपात नही होना चाहिए। उन्होने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा दिऐ गये निर्देशों का अक्षरशः पालन होना चाहिए। उन्होने कहा कि जनपद में मुख्य-मुख्य चौराहों पर बैरियर लगाकर वाहनों की चेकिंग करना शुरू कर दीजिए तथा यदि कोई आपत्तिजनक वस्तु वाहन में पायी जाय तो वाहन को सीज करना सुनिश्चित करें। किसी भी वाहन में काली फिल्म तथा वाहन के पीछे शीशे पर स्टीकर अनुमन्य नही है। वाहन में बिना परमीशन के हूटर, लाउडस्पीकर भी अनुमन्य नही है। वाहन में एक छोटा झण्डा ही अनुमन्य है। उन्होेने कहा कि जो भी व्यक्ति अपने भवन पर बैनर, पोस्टर लगाये वह भी बिना भवन स्वामी की भवन स्वामी की परमीशन के नही लगाया जा सकता है। उन्होनेे कहा कि सार्वजनिक सम्पत्ति तथा सार्वजनिक स्थान पर प्रचार-प्रसार में धार्मिक स्थानों का प्रयोग नही किया जा सकता है। उन्होने बताया कि सभा जुलूस के लिए परमीशन का सरलीकरण कर दिया गया है। अब उम्मीदवार आनलाइन परमीशन घर बैठे ले सकते हैं।