आयकर विभाग द्वारा 31 जनवरी से शुरू ‘ऑपरेशन क्लीन मनी’ के अंतर्गत 18 लाख लोगों को एसएमएस और ईमेल भेजा गया है। ये वे लोग हैं जिन्होंने 10 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच 5 लाख रुपये या उससे अधिक राशि बैंक खातों में जमा की गयी। यदि आयकर विभाग ऐसे लोगों के स्पष्टीकरण से संतुष्ट होता है तो मामले को बंद कर दिया जाएगा और इस बारे में सूचित कर दिया जायेगा। लेकिन असंतोषजनक उत्तर या संदिग्धता के मामले में सहायक आयुक्त और आयुक्त स्तर के अधिकारी आगे कार्यवाही करने का फैसला करेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड-सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने कहा है कि आयकर कानून की धारा 133 (6) के तहत उस व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा जिन्होंने रिमाइंडर भेजे जाने के बाद भी जवाब नहीँ दिया ।
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