Categories: Crime

हाईकोर्ट परिसर स्थित मस्जिद प्रकरण – सुनवाई 17 जुलाई को

मो आफताब फारूकी
इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्थित मस्जिद प्रकरण में हाई कोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पक्षकार  बनाते हुए दोनों पक्षों से जवाब व प्रति जवाबी दावा दाखिल करने का निर्देश दिया है और याचिका की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति एम.के.गुप्ता की खण्डपीठ ने अभिषेक शुक्ल की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को मौका मुआयना कर बीच का रास्ता निकालने को कहा था। आर्किटेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार ग्यारह मंजिला भवन के चारों तरफ अग्निशमन गाड़ी जाने के लिए ग्यारह मीटर की जमीन चाहिए। ग्यारह मीटर जमीन के भीतर आ रही मस्जिद की दीवाल गिराने के लिए विपक्षी वक्फ बोर्ड तैयार नहीं है।
pnn24.in

Recent Posts

स्पेन: केयर होम में आग लगने से 10 की मौत

आफताब फारुकी डेस्क: स्पेन के उत्तर पूर्वी इलाके के ज़ारागोज़ा के नज़दीक एक केयर होम…

2 hours ago

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया पीसीएस प्री के परीक्षा की नई तारीख

अबरार अहमद डेस्क: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने बताया है कि पीसीएस-प्री की…

2 hours ago

एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले निर्दल प्रत्याशी नरेश मीणा पर हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा हुआ दर्ज

आदिल अहमद डेस्क: राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की गिरफ़्तारी के बाद…

3 hours ago

बिहार: सुशासन बाबु के बिहार में फिर बनी शराब जानलेवा, अवैध शराब पीने से एक की मौत

अनिल कुमार डेस्क: शराब बंदी वाले राज्य बिहार में शराब से होने वाली मौतों का…

3 hours ago

सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुल्डोज़र पर लगी ब्रेक, बड़ा सवाल उन मामलो का क्या होगा जहा बुल्डोज़र चल चुके है…..?

मो0 कुमेल डेस्क: बुलडोज़र से किसी का आशियाना या घर तोड़ने से पहले सरकार या…

19 hours ago