अंजनी राय.
बलिया ।। नगरीय निकायों तथा उसके आस-पास 10 किमी0 की परिधि में आने वाले ग्रामों में कुछ आसामाजिक/उपद्रवी तत्वों द्वारा दंगा फसाद करके लोक शान्ति भंग कर सकते है तथा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 को प्रभावित कर सकते है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा व गुरूनानक जयन्ती को मद्देनजर अपर जिला मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंघल ने 15 दिसम्बर तक धारा 144 लगा दी है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति, समूह, प्रत्याशी, उसका समर्थक, राजनीतिक दल, कार्यकर्ता, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिण्ट मीडिया, के माध्यम से कोई भी अफवाह फैलाने, जातीय, सामाजिक, धार्मिक, साम्प्रदायिक, राजनैतिक आदि तरह से विद्रोह फैलाने अथवा अफवाह फैलाने हेतु ऐसे किसी सामग्री का न तो उपयोग करेगा और न ही प्रचारित करेगा। यह प्रतिबन्ध फेसबुक, वाटसअप, ट्वीटर, एसएमएस तथा अन्य माध्यमों से प्रसारित होने वाले संदेशों पर भी लागू होगा। कोई अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग नही करेगा और न ही दूसरे को प्रेरित करेगा। कोई भी जनसभा, जुलूस, नुक्कड़ नाटक नगर क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट व ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के बिना अनुमति के नही करेगा। उक्त आदेश का उलंघन भारती दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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