अंजनी राय.
बलिया।। नगर पालिका परिषद ने नगर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सख्त कदम उठाया है। एनजीटी के आदेश के अनुपालन में कूड़ा, कचरा आदि फैलाने पर दंड का प्रावधान किया गया है। अब कूड़ा-कचरा फैलाने वालों पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना लग सकता है।
इसकी जानकारी अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार विश्वकर्मा ने दी। बताया कि प्रतिबंधित पालीथिन रखने व सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा जलाने पर पांच हजार जुर्माना किया जाएगा। सार्वजनिक स्थान पर बि¨ल्डग मैटेरियल आदि का मलबा डालने पर पांच हजार से 50 हजार तक का जुर्माना लगेगा। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर नाली व सीवर में गोबर बहाने पर दो हजार, निजी मकान, दुकान इत्यादि के निर्माण का मलबा सरकारी भूमि पर रखने पर पांच हजार का जुर्माना तय किया गया है।
निजी ट्रैक्टर द्वारा बजरी, कचरा, मलबा व गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर निगम की सड़कों पर सामग्री बिखरने व गंदगी फैलाने पर एक हजार, सरकारी भवनों, चौराहों चहारदीवारी, गेटों पर किसी प्रकार का पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारों, ऐतिहासिक भवनों की सुंदरता को खराब करने व बैनर लगाने पर दो हजार, बिना स्वीकृत के रोड/ डिवाइडर काटने व गड्ढा करने तथा नाली तोड़वाने की दशा में व्यवसायियों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर कचरा एकत्रित रखने के लिए कचरा पात्र आवश्यक क्षमता नहीं रखने पर एक हजार, स्कूटर वह साइकिल रिपेयरिंग कर आयल, मिट्टी व पानी फैलाकर गंदगी करने पर दो हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
इसी प्रकार मीट की दुकान के सामने काटे हुए जानवरों की हड्डियां आदि डालकर गंदगी फैलाने पर 15 सौ रुपये, आम रास्ता, सड़क व मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, भेड़, गदहा, घोड़ा, सुअर इत्यादि पालतू जानवरों से गंदगी फैलाने पर एक हजार रुपये, शादी विवाह स्थलों के बाहर खुले में कचरा डालने पर पांच हजार रुपये, आम रास्ता, सड़क पर खुले में या टेंट लगाकर खुले में भैंस, मछली पकाने व उसका अंश सड़क पर डालने व गंदगी फैलाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
उधर सब्जियां बेचकर मलबे का अंश सड़क पर डालने व गंदगी फैलाने तथा हेयर कटिंग सैलून द्वारा सड़क पर बाल डालने पर दो सौ रुपये, व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता, सड़क अथवा दुकानों के सामने खाली जमीन पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर 25 सौ रुपये, आम रास्ता, सड़क फुटपाथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय या ढाबा चलाकर गंदगी फैलाने पर एक हजार रुपये, प्राइवेट अस्पताल नर्सिंग होम द्वारा गंदगी फैलाने पर दो हजार रुपये, सड़क के किनारे वाहन धुलाई व डामर की सड़क पर पानी बहाने पर एक हजार रुपये, ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जा व कूड़ा डालने पर पांच हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
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