Categories: Bihar

शराब तस्करों को अदालत ने सुनाई दस साल की सजा

सुमित भगत ( सनी )

बिहार में शराबबंदी कानून के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है. कोर्ट ने शराब के अवैध कारोबोर में लिप्त दो शराब तस्करों मदन कापरी और संजीव मांझी को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत दोषी पाया और फिर दोनों को दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

कोर्ट ने दोनों को सजा सुनाने के साथ-साथ 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बीते 6 फरवरी को झारखंड की जेस्ट गाड़ी में 540 बोतल शराब के साथ दोनों को बांका पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इस मामले में कोर्ट ने दोनों को दोषी पाया औप एडीजे द्वितीय आलोक कुमार की कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल के तहत सजा सुनायी है.

pnn24.in

Recent Posts

विधायक ताहिर हुसैन की ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट से आया खंडित फैसला, अब होगी मामले में सीजेआई की बेंच में सुनवाई

शफी उस्मानी डेस्क: सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने बुधवार (22 जनवरी) को…

5 hours ago

मथुरा शाही ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जारी रखा सर्वेक्षण पर रोक

तारिक खान डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने कल बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर…

7 hours ago

बाम्बे हाई कोर्ट ने लगाया ईडी को जमकर फटकार, कहा आप इस तरह नागरिको को प्रताड़ित नहीं कर सकते

ईदुल अमीन डेस्क: बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ईडी को…

9 hours ago

महाराष्ट्र: पुष्पक ट्रेन में आग लगने की अफवाह पर ट्रेन से कूदे कई यात्री, दूसरी ट्रेन की चपेट में आने से हुवे घायल

ईदुल अमीन डेस्क: महाराष्ट्र में एक बड़ी रेल दुर्घटना सिर्फ महज़ एक अफवाह के कारण…

1 day ago