गोपाल जी,
नवादा के व्यवहार न्यायालय ने दूसरे दिन भी शराब मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया. एडीजे टू कौशलेश कुमार की अदालत ने आरोपी राजू रविदास को घर से शराब घर मिलने के आरोप में 10 साल की सजा और एक लाख का आर्थिक जुर्माना लगाया. नगर थाना क्षेत्र के हरिश्चंद्र स्टेडियम मुसहरी इलाके से आरोपी को घर से इसी साल 7 दिसंबर 2017 को 80 पाउच देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था.
नगर थाना में दर्ज कांड संख्या 852/17 दर्ज की गई थी, जिसमें उत्पाद अधिनियम के तहत स्पीडी ट्रायल चला कर आरोपी राजू रविदास को न्यायालय ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया. बताते चलें कि कल (बुधवार को) ही नवादा में शराब के मामले में आरोपी को सजा सुनाई गई थी. आज जो फैसला सुनाई गई है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी राजू रविदास इसी साल 7 दिसंबर को उनके घर से 80 पाउच शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था. सरकार के आदेशा अनुसार स्पीडी ट्रायल चलाकर उसे सजा दी गई.
गौरतलब है कि नीतीश सरकार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी को कानून लागू किया हा. इस नए कानून के तहत राज्य में शराब का सेवन से लेकर बिक्री तक पर प्रतिबंध है. इतना ही नहीं नए कानून में अगर आपके घर से या फिर आपकी जमीन पर शराब बनाया गया, बेचा गया, या फिर वहां बैठकर कोई पी रहा है तो ऐसी स्थिति में वहां मौजूद लोगों के साथ-साथ जमीन या मकान मालिक तक पर मामला दर्ज किया जाएगा.
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