प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजप्रताप यादव और तेजस्वी यादव की लारा प्रोजेक्ट की तीन एकड़ की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है. लालू परिवार की इस संपत्ति की कीमत 44.7 करोड़ रुपये बताई जा रही है. ईडी ने लालू परिवार से बेनामी संपत्ति मामले में पूछताछ की है और उसके बाद पहली बार संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया है.
इससे पहले तेजस्वी और राबड़ी देवी से ईडी ने अलग-अलग पूछताछ की थी. तेजस्वी से दिल्ली में और राबड़ी से पटना में पूछताछ की गई थी. जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई रेलवे होटल टेंडर घोटाला मामले से जुड़ा हुआ है. इससे पहले आयकर विभाग ने भी बेनामी संपत्ति मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार के छह सदस्यों पर बेनामी एक्ट के तहत कार्रवाई की थी. छह सदस्यों में तेजस्वी यादव और लालू की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती, लालू की पत्नी राबड़ी देवी शामिल थीं. आयकर विभाग ने लालू की पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश, बेटी रागिनी और बेटी चंदा की प्रॉपर्टी जब्ती का नोटिस जारी किया था.
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