हर्मेश भाटिया.
लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट शास्त्र लाइसेंस बनाने पर पाबंदी हटा दी हक़। बरेली की ऑफिस डीलर जया शर्मा ने बताया कि 29 दिसंबर 2014 को दिए गए आदेश के बाद प्रदेश में नए शस्त्र लाइसेंस देना बंद कर दिया गया था। इसके सकत ही शस्त्र विक्रेताओं को कारतूस बेचते समय बुलेट का खाली खोखा जमा करने का आदेश भी दिया गया था। उन्होंने कहा कि विशेष सचिव का उक्त आदेश शस्त्र अधिनियम 1962 की धारा के विरुद्ध था। इसलिए उनके उस आदेश के विरुद्ध इलाहाबाद हाई कोर्ट और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की गई थी।
इस पर हाई कोर्ट में 28 नवंबर को गृह विभाग के आदेश को देने के लिए नए सत्र अधिनियम 2016 को लागू करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद अब खोखे लौट के वापस लेने नहीं होंगे। नए लाइसेंस देने पर प्रतिबंध का आदेश भी समाप्त हो गया है। इसके साथ ही साथ बिक्रेताओं को एक समय में सौ जबकि एक साल में 200 कारतूस खरीदने और बेचने की सुविधा भी दी गई है। भारत सरकार के नए शस्त्र अधिनियम 2016 के तहत नए लाइसेंस संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए फिलहाल नागरिक एसोसिएशन सकते हैं।
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