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प्रद्युम्न मर्डर केस : जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का बड़ा आदेश, आरोपी को बालिग माना जाएगा

समीर मिश्रा.

नई दिल्ली। गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में सात वर्षीय छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में गुरुग्राम की जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने बड़ा फैसला दिया है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कहा है कि इस मामले में 11वीं के आरोपी छात्र को बालिग माना जाएगा। 16 साल के स्कूली छात्र पर प्रद्युम्न की हत्या का आरोप है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी छात्र को बालिग माना है। प्रद्युम्न परिवार की ओर से वकील सुशील टेकरीवाल ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में सुनवाई के बाद इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आरोपी छात्र को बालिग मानकर ही इस केस में आगे सुनवाई होगी। वहीं गुरुग्राम के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने मामले को जिला एवं सत्र न्यायालय को ट्रांसफर कर दिया है। 22 दिसंबर से जिला एवं सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई होगी।

फैसले के बाद क्या बोले प्रद्युम्न के पिता

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आदेश के बाद प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने कहा कि मैं इस फैसले के लिए न्यायपालिका को धन्यवाद देता हूं। मुझे हमेशा पता है कि ये एक लंबी यात्रा है, लेकिन मैं अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए आखिर तक लड़ाई लड़ूंगा। केवल अपने बेटे के लिए ही नहीं दूसरे बच्चों के लिए मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा।

2 दिसंबर से जिला एवं सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले पर प्रद्युम्न परिवार की ओर से वकील सुशील टेकरीवाल ने बताया कि आरोपी छात्र को बालिग मानकर ही इस केस में आगे सुनवाई होगी। फिलहाल आरोपी नाबालिग छात्र को बालिग माने जाने के बाद गुरुग्राम के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने मामले को जिला एवं सत्र न्यायालय को ट्रांसफर कर दिया है। 22 दिसंबर से जिला एवं सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई होगी।

8 सितंबर को हुई थी प्रद्युम्न की हत्या

8 सिंतबर को गुरुग्राम के भोंडसी स्थित रॉयन इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। 7 साल के प्रद्युम्न की हत्या के मामले में सीबीआई जांच के दौरान स्कूल के ही 11वीं के एक छात्र को गिरफ्तार किया गया। 16 वर्षीय इस आरोपी छात्र की गिरफ्तारी के बाद मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में गया, जहां बोर्ड ने बुधवार को अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी नाबालिग छात्र को बालिग मानते हुए आगे की सुनवाई का आदेश दिया है।

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