साकिब अहमद
सिवान के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने आज हत्या से जुड़े मामले में कुख्यात अपराधी चंदन सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाई। जानकारी के मुताबिक अदालत ने दिलीप यादव हत्याकांड मामले में नामजद अभियुक्त चंदन सिंह को धारा 302/34 के अंतर्गत दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई ।
मामला हसनपुर थाना क्षेत्र के डीभी गांव के दिलीप यादव भाई हरेंद्र यादव और चंदन सिंह के बीच वर्चस्व को लेकर दुश्मनी थी उसी दौरान 8 जून 2014 को दिलीप यादव और उनके भाई हरेंद्र यादव को दरवाजे के सामने बैठे दोनों भाइयों पर लगतार गोलीबारी की जिसमे दिलीप यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और भाई हरेंद्र यादव और रमेश यादव जख्मी हो गए जिसके बाद हरेंद्र यादव के बयान पर चंदन सिंह एवं अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी जिसके बाद हाल ही में चंदन सिंह ने हरेंद्र यादव को भी जेल से साजिस रच कर हत्या करा दी ।गौरतल हो कि हालही में जेल में तैनात होमगार्ड के जवान को भी डियूटी पर जाते वक्त गोली मार कर हत्या कर दी गई थी जिसमे जेल में बंद चंदन सिंह का नाम मुख्य आरोपी के रूप में आया है ।
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