गोपाल जी
राज्य में बालू की किल्लत दूर करने के लिए खनन विभाग ने पहल करते हुए कई अहम फैसले लिए हैं। विभाग ने इसकी जानकारी पटना हाईकोर्ट को दी है। खनन विभाग ने जवाबी हलफनामा दायर करते हुए कहा कि बालू खनन के लिए… राज्य में बालू की किल्लत दूर करने के लिए खनन विभाग ने पहल करते हुए कई अहम फैसले लिए हैं। विभाग ने इसकी जानकारी पटना हाईकोर्ट को दी है। खनन विभाग ने जवाबी हलफनामा दायर करते हुए कहा कि बालू खनन के लिए ई चालान जारी कर दिया है।
यहां तक कि बालू रॉयलिटी का पैसा जमा नहीं करनेवाले को भी विभाग ने ई चालान जारी कर दिया है। विभाग ने इन सभी को दो माह के भीतर बकाया पैसा जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही एक सौ सीएफटी बालू की कीमत किसी भी हाल में तीन हज़ार रुपये से ज्यादा नहीं रखने का निर्देश दिया है। खनन विभाग के वकील नरेश दीक्षित ने जवाबी हलफनामा दायर करते हुए जानकारी दी की कि ई चालान को ले उठे विवाद पर विभाग ने पूर्ण विराम लगाने की कार्रवाई की है। न्यायमूर्ति ज्योति शरण की एकलपीठ ने दस रिट याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। अदालत को बताया गया कि कोर्ट के आदेश के बाद विभाग ने ई चालान पर उठे विवाद गतिरोध को फ़िलहाल सुलझा लिया गया है। इस जानकारी के बाद कोर्ट ने मामले पर सुनवाई आगामी शुकवार तक के लिए टाल दी।
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