कनिष्क गुप्ता.
इलाहाबाद : धोखाधड़ी के मामले में होटल मिलन के मालिक सरदार जोगिंदर सिंह पुत्र सुजान सिंह को शुक्रवार को केंद्रीय कारागार नैनी भेज दिया गया है। इससे पहले उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया था। जमानत अर्जी पर अब 21 फरवरी को सुनवाई होगी।
कोर्ट में पूर्व सपा विधायक सईद अहमद ने मुकदमा दर्ज कराया था कि सरदार जोगिंदर सिंह कूट रचित दस्तावेज के सहारे करीब डेढ़ करोड़ रुपये की उनकी संपत्ति हड़पना चाहते थे। संबंधित कागजात को इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में पेश किया था। दूसरी ओर जोगिंदर सिंह का कथन था कि सईद अहमद ने खुद अपनी जमीन 95 लाख में बेचने का इकरार नामा किया था। कारोबारी जोगिंदर ने कार्यवाही स्थगित कराने के लिए हाईकोर्ट का सहारा लिया। हाईकोर्ट ने 45 दिन का वक्त देते हुए निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था।
अवधि बीत जाने के बाद भी उन्होंने सरेंडर नहीं किया और अंतरिम जमानत पर छोड़े जाने का अनुरोध अतिरिक्त सेशन जज बद्री विशाल पांडेय के समक्ष किया। अभियोजन की ओर से राम अभिलाष सिंह, मनीष खन्ना, सुधीर श्रीवास्तव, अरुण पांडेय ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट के निर्देश का उल्लंघन होने के साथ ही दो इकरारनामा कूटरचित करके डेढ़ करोड़ रुपये की भूमि को हड़पने की योजना थी। इस पर जोगिंदर को न्यायिक हिरासत में नैनी जेल भेज दिया गया।
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