अंजनी राय
बलिया : अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के प्रति भी सरकार गम्भीर है। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से जिन्होंने ऋण लिया है और अब तक जमा नही किए हैं, उनको शासन की ओर से बड़ी राहत मिली है। समाज कल्याण अधिकारी बब्बन मौर्य ने बताया कि ‘एकमुश्त समाधान योजना’ के तहत विशेष सुविधा देकर मात्र 3 साल, 5 साल या 10 साल की ऋण अदायगी पर मात्र तीन वर्ष या पांच वर्ष का साधारण ब्याज लेकर बकाए खाते को बंद कर दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई दस हजार का बकाएदार है तो वह तीन वर्ष का साधारण ब्याज यानि 1200 रुपये सहित कुल 11 हजार 200 रुपये जमकर ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। शासन की इस योजना का लाभ लेने का सुनहरा अवसर 31 मार्च तक ही है।
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