अंजनी राय
बलिया ।। नर्सिंग होम, अस्पताल या पैथोलॉजी सेंटर से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के बाद ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ जमा करने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी ने सभी नर्सिंग होम, अस्पताल पैथोलॉजी सेंटरों को नोटिस भेजा था। लेकिन अब तक अधिकांश के यहां से कोई खास जवाब नहीं मिला है। सीएमओ ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि निरीक्षण के दौरान अगर किसी नर्सिंग होम, पैथोलॉजी सेंटर या क्लीनिक पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आजमगढ़ द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिला तो तत्काल पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।
बताया है कि अगर किसी पंजीकृत संस्था से भी मेडिकल बायो वेस्ट निष्प्रयोज्य कराया जाता है तो वहां से भी जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के एक आदेश का हवाला देते हुए सीएमओ ने बताया है कि नर्सिंग होम अस्पताल पैथोलॉजी सेंटर या क्लीनिक में जहां मेडिकल बायो वेस्ट निकलता है उनके लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आजमगढ़ से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना जरूरी होगा। अगर किसी पंजीकृत संस्था द्वारा मेडिकल बायो वेस्ट को ले जाकर निष्प्रयोज्य किया जाता है तो उस संस्थान से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर जमा करना होगा।
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