संजय ठाकुर.
मऊ : जिला विधिक सेवा प्रधिकरण के तत्वाधन में लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 10.02.2018 को दिन शनिवार को सुबह 09:30 बजे से 04:00 बजे तक दीवनी न्यायालय, मऊ के प्रागंण में आयेजन जनपद न्यायाधीश, मऊ के निर्देशन में सुनिश्चित किया गया है।
राष्ट्रीय लोक अदालत से विहित विषय वस्तुओ के सम्बन्धित प्रकरणो के साथ-साथ आवश्यकता अनुरूप सभी सुलह योग्य आपराधिक वादो, मोटर दुर्घटना प्रतिकार याचिकाएं, धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, परिवारिक/वैवाहिक मामलें, दीवनी वाद, शमनीय दण्डिक वाद, विद्युत अधिनियम के अन्र्तगत शमनीय वाद, श्रम वाद, राजस्व वाद, मेडबन्दी एवं दाखिल खारिज वाद, पंजीयन/स्टाम्प वाद, चकबन्दी वाद, धारा 446 दं0प0सं0 संबंधित मामले, पब्लिक प्रीमिसेज एक्ट संबंधित मामले, उत्तराधिकारी संबंधित मामले, आयुध अधिनियम के उपयुक्त प्रकरण, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रकरण, स्थानीय विधियो के अन्तर्गत शमनीय वाद, भूमि अध्याप्ति वाद, बैंक वसूली संबंधी वाद, किरायेदारी वाद, वन अधिनियम के अन्तर्गत चालान, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मनोरंजनकर अधिनियम के अन्तर्गत चालान, बाट तथा माप (प्रचालन) अधिनियम के अन्तर्गत चालान उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत चालान, चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत चालान, आबकारी के अन्तर्गत चालान, अंतिम आख्या, मोबाईल एवं केवल नेटवर्क संबंधित प्रकरण, प्रीलिटिगेशन प्रकरण, आर0टी0ओ0 चालान, अन्य वादो, विभिन्न प्रकृति के न्यायालय में लम्बित वादो का निस्तारण पक्षकारो के आपसी सुलह समझौते एवं जुर्म स्वीकारोक्ति के अधार पर किया जायेगा।
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