संजय ठाकुर
मऊ।। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर आवास साफ्ट पर अपलोड पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता सूची के आधार पर पात्र व्यक्तियों को आवास आवंटन किए गए। इसमें यदि किसी लाभार्थी ने तथ्यों को छिपाकर अपात्र होते हुए गलत ढंग से आवास का आवंटन प्राप्त कर लिया है तो वह तुरंत संबंधित विकास खंड के खंड विकास अधिकारी अथवा परियोजना निदेशक डीआरडीए, मुख्य विकास अधिकारी अथवा जिलाधिकारी के समक्ष 07 दिन के अंदर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आवास समर्पण हेतु सूचना दें।
यदि निर्धारित अवधि तक किसी अपात्र लाभार्थी के द्वारा उपस्थित होकर आवास समर्पण हेतु सूचना नहीं दी जाती है तथा भविष्य में यदि किसी भी स्तर से अपात्र की शिकायत प्राप्त होती है और जांच में लाभार्थी अपात्र पाया जाता है तो संबंधित लाभार्थी के विरूद्ध एफआइआर दर्ज कराकर वैधानिक कार्रवाई करते हुए धनराशि वसूल की जाएगी।
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