हरिशंकर सोनी
सुलतानपुर कादीपुर – अवैध सम्बन्ध बनाना युवक को पड़ा मंहगा प्रेम प्रसंग के चक्कर मे युवक रामप्यारे की की गयी नृसंघ हत्या हत्या के महज चार दिनो मे ही रुलिस के मिली बड़ी कामयाबी मुखबिर की सूचना पर मिली कादीपुर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी पुलिस अधीक्षक अमित वर्मा सुल्तानपुर के निर्देशन में आज दिनांक 03.02.2018 को अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये गये अभियान में थाना कादीपुर में 5000 हजार का ईनामिया अभियुक्त गिरफ्तार
नाम पता अभियुक्त
1. रानू पुत्र रामधनी धुरिया नि0 ग्राम शेखपुर थाना सरपतहा, जौनपुर
मु0अ0सं0ः- 27/18 धारा 302 भा0द0वि0
बरामदगीः- आलाकत्ल 01 बास का डण्डा।
संक्षिप्त विवरणः- पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर के निर्देशन में थाना प्रभारी कादीपुर द्वारा मु0अ0सं027/18 धारा 302 भा0द0वि0 के सुरागरसी पतारसी में थाना क्षेत्र में मामूर थे मुखबिर खास के सूचना के आधार पर उक्त अभियुक्त को मुडिला बाजार के पास गिरफ्तार किया
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-
1. उ0नि0 कुंवर बहादुर सिंह, थाना प्रभारी कादीपुर, सुल्तानपुर।
2. उ0नि0 देवेश कुमार, थाना सूरापुर कादीपुर, सुल्तानपुर
3. हे0का0 भीमसेन सिंह, थाना कादीपुर, सुल्तानपुर
4. आ0 सुशील कुमार, थाना कादीपुर, सुल्तानपुर
5. आ0 सौरभ कुमार, थाना कादीपुर,यसओ शैलेन्द्र मणि द्विवेदी ,कास्टेम्बिल उपेन्द्र यादव सहित क्राइम ब्रान्च प्रभारी आजाद केशरी समेत दर्जनो पुलिस कर्मी रहे मौजूद
वारंट पर एमएलसी हुए हाजिर,रिहा
सुलतानपुर। ‘डेरा डालो-घेरा डालो’ आंदोलन के दौरान सरकारी कामकाज में बाधा और गाली गलौज करने के मामले में जमानतीय वारंट पर चल रहे एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए। मुख्य दंडाधिकारी विजय कुमार आजाद ने वारंट निरस्त कर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया।
मायावती शासनकाल में सपा पार्टी ने डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन छेड़ा था। यह आंदोलन तिकोनिया पार्क में 23 अक्टूबर 2008 को आयोजित हुआ था। आंदोलन के दौरान सपा एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह, सपा जिला अध्यक्ष रघुवीर यादव समेत 98 पार्टी समर्थको के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा डालने गाली गलौज देने का आरोप मढते हुए तत्कालीन एसआई कमलेश चंद्र त्रिपाठी ने स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था ।इसी मामले में आरोपित सपा एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह जमानत कराने के बाद भी कई पेशियों से गैरहाजिर चल रहे थे। जिस पर मामले की सुनवाई कर रहे मजिस्ट्रेट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए आरोपित एमएलसी के खिलाफ वारंट जारी कर दिया था। शुक्रवार को पेशी के दौरान एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह कोर्ट में हाजिर हुए।जिन्हें काफी देर तक कस्टडी में भी खड़े रहना पड़ा। मामले में सुनवाई के पश्चात मजिस्ट्रेट ने एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह को मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई के लिए आगामी 4 मई की तिथि नियत की गई है।
कोर्ट ने नेलोपा अध्यक्ष की मेडिकल रिपोर्ट जेल अधीक्षक से किया तलब
एसपी सिंह को बचाने के लिए मेडिकल न कराने का लगा आरोप
बल्दीराय एसओ के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने पर पिटाई करने व सेटिंग-गेटिंग कर जेल भेजने का आरोप
सुलतानपुर। नेलोपा राष्ट्रीय अध्यक्ष मो.अरशद पवार का मेडिकल परीक्षण न कराने पर अदालत ने गंभीर रुख अख्तियार किया है। जेल अधीक्षक से जवाब तलब करते हुए मेडिकल रिपोर्ट की छाया प्रति तलब की है। जिससे अब माना जा रहा है कि आरोपी अरशद पवार का मेडिकल परीक्षण हो जायेगा आैर पिटाई के आरोपी थानाध्यक्ष बल्दीराय एसपी सिंह भी कानूनी फंदे में फसेंगे।
गौरतलब है कि नेलोपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद पवार ने बल्दीराय पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ ज्ञापन दिया था। आरोप लगाया था कि शिक्षक विद्या प्रसाद तिवारी सहित तिहरे हत्याकांड में थानाध्यक्ष एसपी सिंह की भूमिका संदिग्ध है। जिस पर थानाध्यक्ष एसपी सिंह आैर अरशद पवार आमने-सामने आ गये हैं। पिछले दिनों पुलिस ने अरशद पवार को जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष का कहना है कि मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के भनौली गांव के मीसम हैदर की तहरीर पर अरशद पवार के खिलाफ रंगदारी वसूली,जाने से मारने की धमकी के मुकदमें में अरशद पवार को जेल भेजा गया है। पुलिस हिरासत के दौरान अरशद पवार की पिटाई का मामला सुर्खियों में है। आरोप है कि 29 जनवरी को पुलिस हिरासत में अरशद पवार को पीटा गया। अधिवक्ता ने अरशद पवार का मेडिकल कराने की अर्जी अदालत में दी थी। जिस पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पूनम निगम ने मेडिकल परीक्षण कराकर अरशद पवार को जेल में दाखिल करने का आदेश जेल अधीक्षक को दिया था। जिसका अनुपालन जेल अधीक्षक ने नहीं किया । शुक्रवार को अरशद पवार की तरफ से मेडिकल न कराये जाने की शिकायत अदालत में दर्ज करायी गयी,जिस पर एसीजेएम ने जेल अधीक्षक से जवाब तलब करते हुए आदेश दिया कि नियमानुसार मेडिकल रिपोर्ट की छायाप्रति प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
हत्यारोपी भाजपा नेता व पूर्व मंत्री पक्ष की ट्रांसफर अर्जी खारिज
एफटीसी कोर्ट पर संदेह व्यक्त करते हुए जिला जज से की थी मुकदमा हटाने की मांग
23 वर्ष पूर्व हुए रामप्रकाश यादव की हत्या का मामला
सुल्तानपुर। तेईस वर्ष पूर्व हुए रामप्रकाश हत्याकांड में साक्षी की जिरह करने में लापरवाही बरत रहे भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री जंग बहादुर सिंह पक्ष ने एफटीसी कोर्ट पर संदेह व्यक्त करते हुए जिला जज कोर्ट में ट्रांसफर अर्जी दी थी। जिसे निराधार मानते हुए जनपद न्यायाधीश प्रमोद कुमार ने खारिज कर दिया है ।
मामला जामो थाना क्षेत्र के धर्मदत्त पुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले राम उजागिर यादव ने 30 जून 1995 की घटना बताते हुए अपने भाई रामप्रकाश यादव की चुनावी रंजिश के चलते हत्या करने के आरोप में तात्कालीन ब्लाक प्रमुख जंग बहादुर सिंह, बेटे दद्दन सिंह एवं उनके भांजे रमेश सिंह ,समर बहादुर सिंह व हर्ष बहादुर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले का विचारण एफटीसी प्रथम अनिल यादव की अदालत में चल रहा है।जिसमें कई पेशियों से साक्षी राम उजागिर की जिरह बचाव पक्ष के जरिये नही की जा रही है।इसके बावजूद भी कोर्ट ने कई बार मौका दिया और कई बार अर्थदंड भी लगाया है। इन्हीं सब कार्यवाहियों समेत अन्य आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री के भांजे रमेश सिंह ने जिला जज की अदालत में एफटीसी कोर्ट पर संदेह व्यक्त करते हुए ट्रांसफर अर्जी देकर इस अदालत से मुकदमा हटाने की मांग की थी। मालूम हो कि इस मामले में पूर्व मंत्री समेत अन्य की तरफ से बचाव पक्ष के लिए एक ही अधिवक्ता पैरवी कर रहे है।ट्रांसफर अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राम उजागिर यादव के अधिवक्ता रविवंश सिंह ने ट्रांसफर अर्जी पर विरोध जताते हुए कई पेशियों से जानबूझकर जिरह न करने, मुकदमें का विचारण जानबूझकर लटकाने, अभियोगी व उसके परिवारी जनों को हत्या की धमकी देने,भाजपा नेता को दबंग व फितरती बताने समेत अन्य गंभीर तथ्य रखते हुए अर्जी को निराधार बताया ।दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात जिला जज प्रमोद कुमार ने पूर्व मंत्री के भांजे रमेश सिंह की अर्जी को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया है। मालूम हो कि हत्यारोपी दद्दन सिंह की करीब 3 वर्ष पूर्व हत्या हो चुकी है,शेष के खिलाफ एटीसी प्रथम की अदालत में विचारण चल रहा है।
दुष्कर्म व हमले में आरोपियो की जमानत खारिज
सुल्तानपुर।जानलेवा हमले,दुष्कर्म व अपहरण के आरोप में अदालतों ने आरोपियो की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।मालूम हो कि स्पेशल जज पाक्सो एक्ट श्यामजीत यादव की अदालत ने अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी अंकित निवासी भेसौली-सरपतहा जौनपुर की एवं अपहरण आरोपी विकास यादव निवासी थाना कुड़वार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।वहीं मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के मो जुनैद पर तमंचे से फायर कर हमले के आरोप में एडीजे द्वितीय नासिर अहमद की अदालत ने आरोपी जीशान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
घनश्याम हत्याकांड में आरोपी पुलिस रिमांड के लिए तलब
सुल्तानपुर।कूरेभार थाना क्षेत्र के जज्जौर में हुए घनश्याम मौर्य हत्याकांड में सरेंडर कर जेल गए आरोपी की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए विवेचक ने कोर्ट में अर्जी दी है।सीजेएम कोर्ट ने आगामी 5 फरवरी के लिए आरोपी दीपक गौड को जेल से तलब किया है।
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