सुमित भगत ( सन्नी)
पटना. अब भूमि विवाद के मामले में पुलिस की ना ना और हा हा वाली बात नही चलेगी। डीजीपी के एस द्विवेदी ने साफ कर दिया है कि यदि किसी जमीन को लेकर विवाद है और उससे शांति भंग हो सकती है तो पुलिस हस्तछेप करेगी। सीआरपीसी के तहत वह 107,151 के तहत कार्रवाई कर 144 लगा सकती है।
यदि किसी जमीन में वहां रह रहे शख्स के पास जमीन का मालिकाना हक है तो उसे कोई भी नही हटा सकता है। दबंगई करने वालो के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे। अक्सर होता था कि पुलिस ऐसे मामलों में दखल तो देती थी लेकिन इसकी इंट्री इसलिए नही करते थे कि उन्हें कोई अधिकार नही है इससे बहुत गलत होता था। अब जमीन विवाद से जुड़े मामलों का भी पूरा रिकॉर्ड थाना में रखना होगा. किसी भी पीओ पर जाने की इंट्री थाना डायरी में करना होगा। हर शनिवार को थानेदार और सीओ जमीन मामलो का निष्पादन करे क्योंकि जमीन विवाद के कारण बड़ी बड़ी घटनाये होती है।
बिहार के 1064 थानों के थानेदारो को स्पष्ट निर्देश …
प्रतिदिन एक फरारी की करे गिरफ्तारी।
एफएसएल जांच ,पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चार्जशीट के लिए समय सीमा निर्धारित हो।
हर क्राइम मीटिंग में एसपी पिछले महीने की 25 तारीख तक कि घटनाओ की जांच से अपडेट रहे।
2 अप्रैल से कॉन्स्टेबल से एएसआई और एसआई बने पुलिस कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन बीएमपी में किया जा रहा है।
जहां हर बैच में।100 -100 पुलिस कर्मियों को कांडो के अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
पुलिस फ्रेंडली प्राथमिकता है।अगर किसी पुलिस कर्मी के खिलाफ ऐसी शिकायत आती है।एसपी जांच कर और कार्रवाई करे। पुलिस को अपनी छवि बदलनी होगी।
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