Categories: HealthUP

राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के क्रियान्वयन के सम्बंध में दिशा-निर्देश जारी

कनिष्क गुप्ता

इलाहाबाद। मुख्य कोषाधिकारी ने बताया है कि उ.प्र. शासन द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर 2017 में राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स (सेवा निवृत्त राज्य कर्मचारी) को आपातकालीन एवं असाध्य रोगों के कैशलेस इलाज हेतु पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के क्रियान्वयन के सम्बंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। योजना के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों, पेंशनर्स तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को आकस्मिक एवं असाध्य रोगों के इलाज की सुविधा सरकारी मेडिकल कालेज एवं अन्य चिकित्सा संस्थानों के अतिरिक्त सी.जी.एच.एस. अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में भी उपलब्ध होगा। योजना की वेबसाइट http://upsects.in पर जाकर लाभार्थियों को Employee / Pensioner Gateway dsApply for State Health card आप्शन पर क्लिक कर आॅनलाइन फार्म भरना होगा।

राज्य कर्मचारियों तथा पेशनर्स के फार्म का सत्यापन क्रमशः सम्बंधित आहरण-वितरण अधिकारी तथा कोषाधिकारी द्वारा किया जायेगा। लाभार्थियों के आॅनलाइन फार्म को सत्यापित किये जाने के पश्चात लाभार्थीं के स्तर पर ही स्टेट हेल्थ कार्ड प्रिंट किये जाने का प्राविधान किया गया है, जिसकी सहायता से लाभार्थीं को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो पायेगी। राज्य कर्मचारी एवं पेशनर्स के आॅनलाइन फार्म को सत्यापित किये जाने से पूर्व सम्बंधित आहरण-वितरण अधिकारी तथा मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी को अपना आॅनलाइन पंजीकरण करते हुए सचीज से यूजर आई.डी की प्राप्त करना आवश्यक है। पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर प्राप्त यूजर आई.डी. की सहायता आहरण वितरण अधिकारी एवं कोषाधिकारी क्रमशः राज्य कर्मचारियों तथा पेशनर्स का आॅनलाइन आवदेन सत्यापित कर सकेंगे।

बाल विवाह के सम्बन्ध में सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी के मोबाईल नम्बर 7518024051, संरक्षण अधिकारी-9415315524 या निःशुल्क 181 महिला हेल्प लाइन पर दें. जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया है कि समाज के कुछ लोगांें द्वारा लड़के और लड़की का विवाह हेतु निर्धारित आयु क्रमशः 21 व 18 वर्ष के पूर्व ही करा देते हैं। प्रायः इस प्रकार विवाह अक्षय तृतीया (आखा तीज) जैसे अवसरों पर होते हैं, जबकि इस सम्बन्ध में बाल विवाह जैसी कुप्रथा के विरूद्ध बाल विवाह अधिनियम-1929 (यथा संशोधित) व बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह होने पर दो वर्ष की सजा अथवा एक लाख रूपये का जुर्माना अथवा दोनो का प्राविधान है। इस वर्ष अक्षय तृतीया दिनाॅक 18 अप्रैल 2018 को पड़ रही है। आम जन मानस से अनुरोध है कि बाल विवाह की किसी भी घटना की सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी, इलाहाबाद के मोबाईल नम्बर 7518024051, संरक्षण अधिकारी-9415315524 या निःशुल्क 181 महिला हेल्प लाइन या अपने थाने को दें।

pnn24.in

Recent Posts

सुशासन बाबु के राज बिहार में 7 लोगो की संदिग्ध मौत की खबरों पर पुलिस ने कहा स्वाभाविक हुई सभी मौते

अनिल कुमार पटना: बिहार के पश्चिमी चंपारण ज़िले के एक गांव में कथित तौर पर…

4 hours ago

एक बंधक के बदले हमास वापस लेगा इसराइल की जेल में बंद 30 फलस्तीनी नागरिको को

तारिक आज़मी डेस्क: हमास और इसराइल के बीच संघर्ष के दरमियान रविवार को अंततः 15…

4 hours ago

आरजी कर मेडिकल कालेज ट्रेनी डाक्टर का बलात्कार कर क्रूर हत्या करने वाले संजय राय को अदालत ने सुनाया उम्र कैद की सज़ा

ईदुल अमीन डेस्क: आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या…

9 hours ago

झांसी: एसएसपी दफ्तर के बाहर दरोगा जी और सिपाही जी ने आपस में किया प्रचंड ढिशुम-ढिशुम, वायरल हुआ वीडियो

सबा अंसारी झांसी: झांसी के एसपी ऑफिस के बाहर ही दरोगा और सिपाही के बीच…

11 hours ago