यशपाल सिंह
आजमगढ़ : जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने वित्तीय अनियमितता में जांच अधिकारी की जांच और प्रधान द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाए जाने को गंभीरता से लिया है। पंचायत राज एक्ट में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी ने विकास खंड पल्हना की ग्राम पंचायत नर¨सह की ग्राम प्रधान छब्बी देवी के समस्त वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों और अन्य कार्यों के संपादन पर रोक लगा दी है।
जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत पद के दायित्वों के निर्वहन के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसमें राधिका देवी पत्नी इंद्रमणि, त्रिपुरारी पुत्र कतवारू और प्रेमकला पत्नी सुजीत शामिल हैं। साथ ही परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को अंतिम जांच अधिकारी नामित करते हुए निर्देशित किया है कि पूरे प्रकरण की जांच 15 दिन के अंदर संपादित करते हुए जांच आख्या जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराएं। ग्राम पंचायत नर¨सहपुर के आशुतोष ¨सह पुत्र विरेंद्र ¨सह ने ग्राम प्रधान के खिलाफ वित्तीय अनियमितता की शिकायत की थी। पूरे प्रकरण में नामित जांच अधिकारी सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, सहायक अभियंता निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग और अवर अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा जांच आख्या प्रस्तुत की गई थी। जांच आख्या के आधार पर ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गई। ग्राम प्रधान द्वारा 20 मार्च और 24 अप्रैल को खंड विकास अधिकारी के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। इसके बाद जिलाधिकारी ने अधिकारी की जांच आख्या और प्रधान के स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं पाया।
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