यशपाल सिंह
आजमगढ़. फर्जी योजनाएं योजनाओं का झांसा देकर लोगों के लाखों रुपये जमा कराकर चंपत हो जाने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चिटफंड कंपनी के निदेशक सहित 20 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदश सिधारी थाना प्रभारी को दिया है।
इस मामले में पीड़ित इंदुप्रकाश चौबे पुत्र लालबहादुर चौबे निवासी पलिया सोफीगंज थाना मेंहनगर ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। पीड़ित का आरोप है कि घुरन चौहान पुत्र शिवचंद्र निवासी कुंजी थाना जहानागंज, छविनाथ राजभर पुत्र लालता निवासी कुसरना थाना जहानागंज, अमरजीत राजभर पुत्र सुखदेव निवासी बजहा थाना जहानागंज ने खुद को विग्योरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके सहयोगी संस्थाओं का विधिक सलाहकार बताकर हम लोगों से रुपये जमा कराये।
विपक्षी लोगों ने बताया कि कंपनी की ऑफिस सिधारी पर स्थित है। इस कंपनी के राजभद्र पुत्र समीर भद्र मुख्य प्रबंधक हैं। इन लोगों ने अपने आदमियों के माध्यम से कई लोगों को बुलाकर मीटिंग कराया। फर्जी पुस्तकों व प्रचार सामग्री बंटवाकर लोगों में परियोजनाओं का भ्रम फैलाकर बताया कि हमारी संस्था में आप निवेश करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। इस झांसे में आकर पीड़ित ने स्वयं, अपने पिता और पत्नी सहित 50-60 लोगों ने कंपनी में लाखों रुपये जमा करायें
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