संजय ठाकुर
मऊ : सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के दिनांक 24 सितम्बर 2018 द्वारा एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु सहायता योजना संचालित किये जाने की स्विकृति प्रदान की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत वस्त्रोद्योग से सम्बन्धित उद्यमियों एवं व्यवसाईयों को बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा तथा 25 लाख रूपये तक के ऋण 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जायेगा जो दो वर्ष पश्चात उद्यम के सफल संचालित रहने पर अनुदान के रूप में परिवर्तित हो जायेगा। पच्चिस लाख से उपर एवं 50 लाख तक 20 प्रतिशत एवं उसके पश्चात 10 प्रतिशत मार्जिन मनी देय होगी।
आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिये, अधिकतम आयु की कोई सीमा नही है। आवेदन किसी वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए तथा उसके एवं उसके परिवार द्वारा अनुदान सम्बन्धी किसी योजना में पूर्व में ऋण प्राप्त न किया गया हो। अतः सभी आवेदको को सूचित किया जाता है कि वे जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केन्द्र मऊ से आवेदन पत्र कार्यालय से प्राप्त कर दिनांक 31.10.2018 को सांय 05:00 बजे तक अपने आवेदन पत्र को आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए जमा कराने का कष्ट करे।
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