संजय ठाकुर
मऊ : जिला अधिकारी प्रकाश बिन्दु ने उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदस्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद मे लोकशान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से विजयदशमी, प्रतिमा विसर्जन, भरत मिलाप के अवसर पर मऊ नगर क्षेत्र की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, माडलशाप, भांग, एवं ताडी आदि की फुटकर दुकानो को दिनांक 19-10-2018 से दिनांक 20-10-2018 तक पूर्ण रूप से बन्द रखे जाने का आदेश दिया है। इन दिवसों में दुकानों की बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई भी प्रतिफल देय नही होगा।
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