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सहायक नाजिर पद से हटे न्यायिक कर्मचारी के खिलाफ बैठी जांच

हरिशंकर सोनी

सुलतानपुर। सेटिंग-गेटिंग के बल पर न्यायिक अधिकारियों को मिलाकर अपने पद की धौंस से करोड़ों की सम्पत्ति जुटाने के आरोप से घिरे न्यायिक कर्मचारी के खिलाफ हुई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिला जज ने जांच बैठा दी है। प्रकरण की जांच बिजलेंस अधिकारी व प्रधान न्यायाधीश – कुटुंब न्यायालय आनंद प्रकाश को मिली है। जिन्होंने शिकायतकर्ता को आगामी दो नवम्बर के लिए अपना पक्ष रखने को कहा है।

मालूम हो कि जिला न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ता व रजा मेमोरियल सोसाइटी के प्रबंधक बेलाल अहमद ने भारत के मुख्य न्यायाधीश व प्रशासनिक जज- हाईकोर्ट समेत अन्य से जिला न्यायालय के तात्कालीन सहायक नाजिर विजय कुमार गुप्ता के खिलाफ लिखित शिकायत की है। आरोप है कि न्यायिक कर्मी विजय कुमार गुप्ता सेटिंग-गेटिंग के बल पर न्यायिक अधिकारियों को मिला नियुक्ति के बाद से ही मनचाही तैनाती लेता रहा आैर अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से करोड़ों की सम्पत्ति भी अपने व करीबियों के नाम जुटा ली। शिकायतकर्ता ने कई न्यायिक अधिकारियों की भी भूमिका पर सवाल खड़ा किया है।

मामले में बीते 18 अक्टूबर को ही शिकायत के क्रम में सीजेएम आशारानी सिंह ने बेलाल अहमद से जरिये शपथ पत्र उनका बयान ले चुकी हैं। उधर शिकायतकर्ता ने जिला न्यायालय के केंद्रीय सूचना अधिकारी/एडीजे प्रथम से न्यायिक कर्मी विजय कुमार गुप्ता की नियुक्ति से लेकर अब तक की तैनाती के बावत समेत अन्य विंदुओं पर बीते 27 अगस्त को ही सूचना मांगी थी। निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी सूचना उपलब्ध ही नहीं करायी गयी तो शिकायतकर्ता ने अपीलीय अधिकारी जिला जज के यहां अपील की। जिस पर सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर की तिथि नियत की गयी थी। सोमवार को बेलाल अहमद जन सूचना अपील पर सुनवाई के दौरान पेश हुए,जिन्हें जिला जज उमेश चंद्र शर्मा ने शीघ्र ही सूचना उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।

उधर आरोपों से घिरने के बाद सहायक नाजिर पद से हटे विजय कुमार गुप्ता के खिलाफ जिला जज ने शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय को प्रकरण की जांच सौंप दी है। जांच अधिकारी आनंद प्रकाश द्वितीय ने आगामी दो नवम्बर को शाम साढ़े चार बजे प्रकरण से जुड़े साक्ष्यों के साथ अपना पक्ष रखने के लिए शिकायतकर्ता बेलाल अहमद को बुलाया है।वहीं आरोपो से घिरे विजय कुमार गुप्ता ने आरोप को निराधार बताते हुए हुई शिकायत को महज बदनाम करने की साजिश मात्र बताया है।

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