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बिजनौर के कस्बा मंडावर स्थित खसरा संख्या 1871 – कार्यवाही की सुगबुगाहट मिलते ही रातोरात ढले कई लिंटर

नौशाद अंसारी

बिजनौर. जिला बिजनौर के कस्बा मंडावर में किए जा रहे खसरा संख्या 1871 में दुकानों के अवैध निर्माण में माननीय उच्च न्यायालय के क्रम में कार्यवाही करने के आदेश तहसीलदार बिजनौर को दिए हैं जबकि अवैध दुकानों का निर्माण करने वालों के द्वारा रात में ही कुछ दुकानों पर लिन्टर डाल दिया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय नें इस जनहित याचिका में स्पष्ट आदेश उप जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर को दिए हैं कि धारा 67 राजस्व संहिता अधि० उ०प्र०के अनुसार वाद दायर करके जांच से उक्त भूमि जिसमें निर्माण करके दुकाने बनायी जा रही हैं यदि वह भूमि सरकारी पायी जाती है तो जांच उपरांत एक माह के अन्दर अन्दर अतिक्रमण करके किए गये निर्माण को हटवा दिया जाए। परन्तु भूमाफियाओं द्वारा कानून को ठेंगे पर रखा हुआ है वो इस सरकारी जमीन पर खुलेआम कुछ रूलिंग पार्टी के नेताओं के बल पर कब्ज़ा करके करोड़ों की जमीन पर अवैध रूप से दुकानों का निर्माण जारी है पर प्रशासन मौन धारण किए हुए हैं जो भी मंडावर क्षेत्र का निवासी इस अवैध कब्जे का मामला प्रशाशन और जनता मीडिया के समक्ष उठाता है उसके खिलाफ फर्जी घटना बनाकर मुक़दमा लिखा दिया जाता है

हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुसार बहुत जल्दी ही अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्यवाही संभव है और मंडावर क्षेत्र की जनता से अपील की जाती है कि उपरोक्त दुकानों की खरीद-फरोख्त सोच समझ कर करें क्योंकि कमज़ोर नहीं होता है कभी कभी कुछ अधिकारी किसी लालच में आकर या नैताओं के दबाव में आकर काम को दांए बांए करने में लग जाते हैं बाद में वही होता है जो कानून होता है क्योंकि यह जमीन सरकारी है पटटे भी श्रेणी 6 के गलत तरीके से हुए हैं डॉ॰ वसीला ने इस जमीन का बैनामा भी गलत तरीके से कराया है क्योकि कृषि के पचटों का बैनामा बसीकत में बिना किसी प्रमीशन के कराया गया है इसका बैनामा भी नहीं हो सकता है इसलिए इन दुकानों का भी बैनामा संभव नहीं है इनका खरीद फरोख्त भी संभव नहीं है

इसलिए भविष्य में होने वाली किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए कोई भी समझदार व्यक्ति या दलाल उपरोक्त दुकानों की खरीदारी से दूर ही रहे तो बहतर है क्योंकि बेचने वाले तो अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन की दुकानें बेच कर निकल जाएंगे और खरीदने वाले कानूनी पचड़े में फंस जाएंगे इसलिए पैसा देकर कानूनी मसले लुभा में मोल लेने की कोशिश न करे सभी भाई बन्धुओं से अपील है इसलिए किसी के बहकावे में आकर उपरोक्त दुकानों की खरीद-फरोख्त सोच समझ कर ही करें जनहित में एक अधिवक्ता आजम हुसैन कार्य कर रहा है

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