अंजनी रॉय
रसड़ा (बलिया) : जिला प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेश पर किसी भी समारोह में डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से रोक लगा रखी है। इसके अंतर्गत पिछले दिनों अवैध रूप से डीजे बजाने के आरोप में एसडीएम ज्ञानप्रकाश यादव ने रसड़ा के कोटवारी निवासी सरदार पुत्र मोहन पर 10 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र के सभी डीजे संचालकों में हड़कंप मच गया है।
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