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स्‍कूल प्रशासन पर सख्‍त होगी सरकार, बच्‍चे के साथ हुआ हादसा तो हो सकती है जेल

अंजनी राय

नई दिल्ली. स्‍कूलों में बच्‍चों की सुरक्षा के साथ हो रहे खिलवाड़ को देखते हुए मोदी सरकार बहुत जल्‍द स्‍कूल सुरक्षा नियमों में नया प्रावधान करने जा रही है। नए प्रावधान के मुताबिक स्‍कूल में बच्‍चे के साथ किसी भी तरह का हादसा होता है या फिर बच्‍चों की सुरक्षा में खामी पाई जाती है तो इसके लिए पूरी तरह से स्‍कूल प्रबंधक जिम्‍मेदार होंगे। यही नहीं इस लापरवाही के लिए उन्‍हें जेल तक जाना पड़ सकता है। हिन्‍दुस्‍तान की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्‍कूल सुरक्षा नियमों में नए प्रावधान करने जा रहा है।

मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक यह नियम मार्च महीने में सभी स्‍कूलों में लागू किया जा सकता है! जानकारी के मुताबिक साल 2017 में गुरुग्राम के एक स्‍कूल में छात्र की हत्‍या के मामले में प्रबंधकों की जवाबदेही तय किए जाने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11 अप्रैल 2018 को सरकार से छह महीने के अंदर स्‍कूल सुरक्षा नियम तैयार करने का आदेश दिया था।

इस संबंध में राष्‍ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने साल 2017 में स्‍कूल में बच्‍चों की सुरक्षा से जुड़ा एक मैनुअल जारी किया था। हिन्‍दुस्‍तान की रिपोर्ट के मुताबिक मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसी आधार पर नए नियम तैयार किए हैं

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