अनिल कुमार
बिहार प्रदेश
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 16 लड़कियों के साथ दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 20 आरोपियों पर आरोप तय कर दिया है। सभी आरोपियों पर यौन उत्पीड़न के साथ ही अपराधिक साजिश का भी मुकदमा चलाने का आदेश साकेत कोर्ट ने दिया है। सभी आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट की धारा 3,5,6 के समेत अन्य धाराओं के तहत केस चलेगा।
पिछले वर्ष के मई महीने में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के ऑडिट मे इस मामले का खुलासा हुआ था।
मामले की खुलासे के होते ही पूरी देश मे इस कांड की चर्चा होने लगी थी और आनन फानन में बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर में प्राथमिक दर्ज करा कर मामले की लीपापोती शुरू कर दी थी,पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लेते ही सीबीआई इस मामले में सक्रिय हुई और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर महापाप मामले के सारे केस दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट में ट्रांसफर करा दिया और मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को मुजफ्फरपुर जेल से पटियाला जेल भेज दिया।
पीड़ित लड़कियां ने अपने एक साथी की हत्या कर शव को शेल्टर होम के परिसर में ही दफनाने का भी आरोप लगाया था।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साकेत कोर्ट को छ: माह के भीतर ट्रायल पूरी करने का आदेश दिया है।
इस केस की रोजाना ट्रायल तीन अप्रैल से शुरू होगी और गवाहों के बयान भी दर्ज होंगे।
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