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न्यायालय के आदेश पर 29 साल बाद एक ग्राम पंचायत अधिकारी सहित सात पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

उमेश गुप्ता/हरिलाल

बिल्थरारोड (बलिया)। माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलिया के द्वारा 156 (3) के प्रार्थना पत्र पर जारी आदेश पर वादी विजयी यादव पुत्र राधे यादव निवासी ग्राम पलिया खास थाना उभांव की तहरीर पर एक धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है।

तहरीर के अनुसार परिवार रजिस्टर में कूट रचित कर कबालाशुदा भूमि को अन्य अभियुक्तों को कबाला कर दिये जाने आदि के मामले में उभांव पुलिस ने भादसं0 की धारा 419/420/467/468/471/506 के तहत धोखा धड़ी सहित धमकी देने का मुकदमा 7 लोगों के विरुद्ध गुरुवार को कायम करके उप निरीक्षक श्रीराम सिंह यादव को सौंप दिया है। घटना वर्ष 1990 की बतायी गयी है। इसमें सीयर ब्लाक के एक ग्राम पंचायत अधिकारी को भी नामजद अभियुक्त करार दिया गया है।

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