गौरव जैन
रामपुर : मुरादाबाद के सांसद डॉ. एस.टी. हसन द्वारा रामपुर की पूर्व सांसद फिल्म अभिनेत्री व रामपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रही जयाप्रदा के बारे में की गई अशोभनीय टिप्पणी के मामले में रामपुर में पूर्व मंत्री हाजी निसार हुसैन के पुत्र मुस्तफा हुसैन ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की। पुलिस अधीक्षक ने थाना सिविल लाइन को कार्यवाही करने के आदेश दिए।
पूर्व मंत्री पुत्र मुस्तफा हुसैन ने पुलिस अधीक्षक को दी तहरीर में उल्लेखित किया था, कि दिनांक 30.06.2019 की रात्रि को मुस्लिम डिग्री कॉलेज थाना कटघर, जनपद मुरादाबाद में श्री मोहम्मद आजम खां (पुत्र मुमताज खा) नवनिर्वाचित सांसद एवं संस्थापक व कुलाधिपति जौहर विश्वविद्यालय रामपुर के विजयी होने के उपलक्ष्य में रात्रि भोज का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर सैयद तुफैल हसन पुत्र नासिर हुसैन सांसद लोकसभा मुरादाबाद व अब्दुल्ला आजम खां पुत्र मौ0 आजम खा विधायक स्वार रामपुर, अजहर खा पुत्र अजीज अहमद खा पूर्व अध्यक्ष नगरपालिका रामपुर व श्री फिरोज खा जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी सम्भल व अन्य 3 अज्ञात अतिथि थे। इस प्रोग्राम के आयोजक सैयद आरिफ हसन जामा मस्जिद मुरादाबाद थे।
उक्त प्रोग्राम में आयोजक, उपस्थित अतिथि व स्वयं मोहम्मद आजम खां ने सुनियोजित षडयन्त्र के तहत जनता व मीडिया के समक्ष तीन बार सांसद रह चुकी पूर्व सांसद एवं लोकसभा रामपुर से भा0ज0पा0 प्रत्याशी रहीं जयाप्रदा नाहटा पर आपत्तिजनक शब्दों, अमर्यादित, असंसदीय भाषा का प्रयोग कर कीचड़ उछाली गई तथा मोहम्मद आजम खां की शान में झूठी तारीफ की गई। उपरोक्त व्यक्तियो ने षडयन्त्र रच कर डॉक्टर एस.टी. हसन को उकसाया और बहन जयाप्रदा को समाज में अपमानित करने को कहा। परिणाम स्वरूप डॉक्टर एस.टी. हसन ने कार्यक्रम में जानबुझकर अपने भाषण में कहा कि “अफसोस है मुझे इस बात का, कि आज के दौर में भी ऐसी तवायफ को भी चार लाख के करीब मिल जाते हैं, लेकिन आजम भाई ने अपनी मक्सुफियत से, जबकि लाखों लोगों को वोट देने से रोक दिया गया, इसके बावजूद आजम भाई ने बड़ी शानदार जीत हासिल की, तहे दिल से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं।“
सुनोयोजित व साजिश रचकर दिये गये डॉक्टर एस.टी. हसन द्वारा तीन बार भारतीय संसद की सदस्य रही महिला बहन श्रीमती जयाप्रदा नाहटा के नारी सम्मान में “तवायफ“ शब्द का इस्तेमाल कर भाषण देना एवं वीडियो रिकॉर्डिंग कर सोशल मीडिया पर वायरल करना गंभीर अपराध है। महिला सम्मान व महिला समाज की लज्जा भंग करने हेतु अपशब्द एवं गालियो से अपमानित करने के कारण प्रार्थी व आम जनता को क्षोभ पहुंचा है, जिसके लिए कार्यक्रम आयोजक, अतिथि तथा भाषण दाता दंडित होने योग्य हैं। उक्त अपराध धारा 354, 294, 500, 504 आई.पी.सी. व आई.टी एक्ट-66 व अन्य के अंतर्गत दंडनीय है। तथा संवैधानिक संस्था (चुनाव आयोग) द्वारा निष्पादित कराए गए चुनाव के विरुद्ध जनसामान्य को भड़काना व जनता में अविश्वास पैदा करना भी दंडनीय अपराध है। ऐसे लोग समाज के लिये जहर है और समाज की शन्ति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दिया है.
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