गौरव जैन
रामपुर – बेरोजगारी के समाधान तथा शिक्षित युवक एवं युवतियों को रोजगार/स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना लागू की गई है। योजना के अन्तर्गत 10 लाख रूपये तक का बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिस पर 4 प्रतिशत तक ब्याज सामान्य वर्ग के उद्यमी द्वारा वहन किया जाता है तथा इससे ऊपर अधिकतम 10 प्रतिशत का ब्याज का भुगतान प्रदेश सरकार द्वारा सम्बन्धित बैंक को किया जाता है। इसके अलावा पूजीगत ऋण पर आरक्षित वर्ग को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आई0ए0 खान ने बताया कि इस योजना में 18 से 50 वर्ष तक के ऐसे युवक-युवतियां जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/पॉलीटेक्निक द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थी, व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विषय में उर्त्तीण, सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत, शिक्षित बेरोजगार अथवा स्वतः रोजगार में रूचि रखने वाली महिलाएं पात्र है।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए साईट पर आवेदन करें साथ ही किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए कंट्रोल रूम नम्बर-0595-2350926 अथवा मोबाइल नम्बर-7017467144 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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