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तीन तलाक पर दाखिल याचिका –  कानून की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र को नोटिस जारी

अनिला आज़मी

नई दिल्ली: तीन तलाक कानून के खिलाफ दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक कानून की समीक्षा करने को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई धार्मिक प्रथा (जैसे दहेज़/सती) को गलत या अपराध करार दिया हो ऐसे में क्या इसे अपराध की सूची में नहीं रखेंगे। तीन तलाक कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दाखिल की गई थीं।

उलेमा-ए-हिंद के मुताबिक तीन तलाक कानून का एकमात्र उद्देश्य मुस्लिम पतियों को दंडित करना है। ये भी कहा गया है कि मुस्लिम पतियों के साथ अन्याय है। जबकि हिंदु समुदाय या अन्य में ऐसा प्रावधान नहीं है।  इसके अलावा समस्त केरल जमीयतुल उलेमा व अन्य ने भी इस कानून के  खिलाफ याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया कि कानून से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। वहीं तीसरी याचिका आमिर रशादी मदनी ने दाखिल की है।

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