आफताब फारुकी
नई दिल्ली: महाराष्ट्र में मची सत्ता के लिए सियासी घमासान पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि कल यानी बुधवार को शाम 5 बजे के पहले अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष रखते हुवे सभी विधायको का शपथ ग्रहण हो और इसके तुरंत बाद पांच बजे के पहले ही फ्लोर टेस्ट हो। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया है कि इस फ्लोर टेस्ट का लाइव टेलीकास्ट के साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो और किसी भी तरफ का सीक्रेट बैलेट पेपर का प्रयोग नही किया जायेगा।
अपने आदेश में जस्टिस रमना ने कहा कि कोर्ट और विधायिका के अधिकार पर लंबे समय से बहस चली आ रही है। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए। लोगों को अच्छे शासन का अधिकार है। राज्यपाल के फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है या नहीं? इस पर कोर्ट ने सभी पक्षकारों को लिखित दलीलें 8 हफ्ते में देने को कहा है। वहीं SC ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों, नागरिकों के सुशासन के अधिकार को बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र में बहुमत निर्धारित करने के लिए फ्लोर टेस्ट के लिए अंतरिम आदेश पारित करना आवश्यक है।
क्या है अदालत के फैसले की मुख्य पांच बाते –
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