अफसर खान
गाजीपुर. उप्र सरकार ने आज नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर और भी सख्त हो गया है। अब यानी कल से एक नवंबर से शुरू हो रहे यातायात माह के दौरान हेलमेट न लगाने वाले ऐसे लोगों से तीन हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा जो बार-बार नियम तोड़ते है। साथ ही दोपहिया वाहन पर दोनों सवारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य रहेगा। कार चालक के साथ-साथ बगल की सीट पर बैठने वाले को भी सीट बेल्ट लगानी होगी।
अगर तीन बार किसी का चालान हो चुका है तो ऐसे वाहन मालिकों के घर जाकर यातायात कर्मी जुर्माना वसूलेंगें। साथ ही गाड़ी सीज करेंगे। फिर भी नियम तोडऩे पर लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया होगी।
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