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यातायात नियम –  जेब पर भारी पड़ेगा यातायात नियमो का उलंघन

अफसर खान

गाजीपुर. उप्र सरकार ने आज नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर और भी सख्त हो गया है।  अब यानी कल से एक नवंबर से शुरू हो रहे यातायात माह के दौरान हेलमेट न लगाने वाले ऐसे लोगों से तीन हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा जो बार-बार नियम तोड़ते है। साथ ही दोपहिया वाहन पर दोनों सवारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य रहेगा। कार चालक के साथ-साथ बगल की सीट पर बैठने वाले को भी सीट बेल्ट लगानी होगी।

एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट पूरे देश में लागू है लेकिन, विरोध के चलते तमाम प्रदेशों में जुर्माने को लेकर छूट जारी है। उप्र सरकार भी करीब दो महीने से ऐसा कर रही है लेकिन, धीरे-धीरे लोग फिर बेपरवाह हो गए। नए एक्ट का उल्लंघन करने लगे। इसीलिए सरकार ने नए ट्रैफिक एक्ट के नियम सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है।

  • हेलमेट न लगाने पर एक हजार रुपये
  • जानबूझकर नियमों का पालन न करने पर दो हजार रुपये
  • दो से अधिक सवारी पर एक हजार रुपये
  • तीन बार चालान तो वाहन सीज

अगर तीन बार किसी का चालान हो चुका है तो ऐसे वाहन मालिकों के घर जाकर यातायात कर्मी जुर्माना वसूलेंगें। साथ ही गाड़ी सीज करेंगे। फिर भी नियम तोडऩे पर लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया होगी।

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