तारिक खान
प्रयागराज: समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने सोमवार को उन्हें फर्जी दस्तावेज देकर चुनाव लड़ने का दोषी पाया है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव के वक्त अब्दुल्ला आजम की उम्र 25 साल नहीं थी। अब्दुल्ला रामपुर से समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते थे। कोर्ट ने उनकी उम्मीदवारी रद्द करते हुए कहा कि वे विधायकी के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र 25 वर्ष पूरा नहीं कर पाए इसलिए उनकी विधायकी रद्द की जाती है।
गौरतलब हो कि पिछले महीने सांसद आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ रामपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। यह शिकायत साल 2014 में गलत तरीके से कथित तौर पर सरकारी जमीन हथियाने को लेकर की गई है। तब तत्कालीन शहरी विकास मंत्री आजम खान थे। एफआईआर धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज की गई थी। संबंधित जमीन रामपुर जिला मजिस्ट्रेट के कब्जे में थी। पूर्व डीसीडीएफ के चेयरमैन सैय्यद अली का नाम भी आरोपी के तौर पर शिकायत में दर्ज कराया गया है।
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